बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार, स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के पिता को मुलाकात का अधिकार दिया

Update: 2024-07-17 12:52 GMT

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माता-पिता दोनों के साथ संबंध बनाए रखने के बच्चे के अधिकार के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया। खासकर कम उम्र में, यहां तक ​​कि माता-पिता के अलगाव के मामलों में भी जहां कस्टडी केवल एक माता-पिता को दी जाती है।

जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस न्यापति विजय की खंडपीठ ने कहा कि जब कस्टडी माता-पिता को दी जाती है, तब भी दूसरे माता-पिता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मुलाकात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि बच्चा दोनों माता-पिता के साथ संपर्क बनाए रखे। इस प्रकार कस्टडी विवाद में पिता को मुलाकात का अधिकार दिया गया।

निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया गया, जिसमें जोर दिया गया कि बच्चे, विशेष रूप से कम उम्र के बच्चे को माता-पिता के प्यार, स्नेह, साथ और संरक्षण की आवश्यकता होती है।

“हमारा मानना ​​है कि नाबालिग बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार, स्नेह, साथ और सुरक्षा की ज़रूरत है, जो उसका बुनियादी मानवाधिकार है। माता-पिता के बीच होने वाले झगड़ों के कारण बच्चे को माता-पिता में से किसी की देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।”

यह मामला शेख असलम लतीफ़ द्वारा दायर अपील से उत्पन्न हुआ, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें उनके 7 वर्षीय बेटे अयान लतीफ़ की संरक्षकता और हिरासत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाईकोर्ट में पिता ने स्कूल की छुट्टियों के दौरान मुलाक़ात के अधिकार और अंतरिम कस्टडी की मांग की। मां मदनपल्ली शफ़िया मरियम जिन्होंने दोबारा शादी कर ली और विदेश में रह रही हैं, ने अपने वकील के माध्यम से इन अनुरोधों का विरोध किया।

पिता के वकील ने तर्क दिया कि मां के दोबारा विवाह करने और विदेश में ट्रांसफर होने, बच्चे को उसके नाना की देखभाल में छोड़ने के कारण पिता को कस्टडी या कम से कम मुलाक़ात के अधिकार देने का औचित्य सिद्ध होता है।

उन्होंने पक्षकारों के बीच पिछले समझौते का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि मां के दोबारा विवाह करने पर बच्चे को पिता को सौंप दिया जाएगा। इसके विपरीत मां के वकील ने तर्क दिया कि पिता के कथित विवाहेतर संबंध और उनके खिलाफ़ दर्ज एक पिछला आपराधिक मामला (जिसे बाद में वापस ले लिया गया) उन्हें मिलने-जुलने के अधिकार से वंचित करने का आधार था। उन्होंने तर्क दिया कि पिता ने 2018 में उनके अलग होने के बाद से परिवार के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास नहीं किया।

दोनों तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अदालत ने पिता को मिलने-जुलने का अधिकार दिया।

आदेश में कहा गया,

"हमें याचिकाकर्ता-पिता को उसके नाबालिग बेटे से मिलने-जुलने और संपर्क करने के अधिकार से वंचित करने के लिए कोई चरम परिस्थिति नहीं मिली।"

इस प्रकार अपील को अनुमति दी गई, जिससे पिता को सप्ताह में एक बार दो घंटे के लिए बच्चे से मिलने और दैनिक फ़ोन पर बातचीत करने की अनुमति मिली, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा दोनों माता-पिता के साथ सार्थक संबंध बनाए रखे।

केस टाइटल- शेख असलम लतीफ़ बनाम मदनपल्ली शफ़िया मरियम

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