इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएचडी स्टूडेंट का दाखिला बहाल किया, कहा- देश को शोध कार्य की सख्त जरूरत

Update: 2024-08-12 14:20 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पांच साल का पीएचडी कोर्स पूरा करने के बाद किसी छात्र को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितता के कारण पढ़ाई पूरी करने से इनकार नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता छात्र को राहत देते हुए जस्टिस आलोक माथुर ने कहा,

उन्होंने कहा, 'देश विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। बार-बार यह कहा जाता है कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए देश के भीतर बहुत बड़ा शोध कार्य करने की आवश्यकता है। अब, जब छात्र अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरा होने के कगार पर हैं, तो उन्हें कानूनी तकनीकी पर अपना शोध पूरा करने से रोकना बेहद अनुचित है।

यह देखते हुए कि "देश को अनुसंधान कार्य की सख्त जरूरत है", कोर्ट ने कहा कि पीएचडी छात्र द्वारा 5 साल के शोध कार्य से इनकार करना राष्ट्र के लिए नुकसान है।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता ने 2016 में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से पीएचडी (समाजशास्त्र) में प्रवेश लिया था। 2021 में पहली बार, याचिकाकर्ता ने संबंधित रिपोर्ट जमा करने और अतिरिक्त समय मांगने के लिए अपने पर्यवेक्षक से संपर्क किया। पर्यवेक्षक ने रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को आगे की सूचना की प्रतीक्षा करने के लिए कहा।

चूंकि याचिकाकर्ता को अपनी पीएचडी करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां कुलपति, डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने के लिए निर्देश जारी किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 06.10.2022 का एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया था क्योंकि वह बार-बार पूछे जाने के बावजूद हलफनामा देने में विफल रहा था।

प्रवेश पत्र और सत्र 2016-17 में नामांकित विद्वानों के बारे में जानकारी पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद पाठ्यक्रम में विधिवत प्रवेश दिया गया था।

विश्वविद्यालय के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय को उपलब्ध कुछ सूचनाओं के आधार पर प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की थी और इस संबंध में याचिकाकर्ता से हलफनामा मांगा जा रहा है। चूंकि याचिकाकर्ता ने हलफनामा जमा नहीं किया था और अंतिम चयन में उसका नाम नहीं दिख रहा था, इसलिए उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया था।

हाईकोर्ट का निर्णय:

कोर्ट ने कहा कि 2016-17 के लिए पीएचडी स्कॉलर्स के बारे में जानकारी, जो याचिकाकर्ता ने प्रदान की है, में उनका नाम सीरियल नंबर 3 पर दिखाई देता है और यह निर्विवाद था कि याचिकाकर्ता 2016 से 2022 तक पाठ्यक्रम का पीछा कर रहा था।

राजेंद्र प्रसाद माथुर बनाम कर्नाटक विश्वविद्यालय में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों के गलत प्रवेश के लिए दोष संस्थानों के साथ है, इस मामले में इंजीनियरिंग कॉलेज, जिन्होंने पहले स्थान पर अयोग्य उम्मीदवारों को प्रवेश दिया था। अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय के दोषपूर्ण प्रवेश के कारण छात्र परेशान नहीं हो सकते।

"दोष उन इंजीनियरिंग कॉलेजों का है जिन्होंने अपीलकर्ताओं को प्रवेश दिया क्योंकि इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पता होना चाहिए कि अपीलकर्ता प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे और फिर भी कुछ मामलों में कैपिटेशन शुल्क के कारण उन्होंने अपीलकर्ताओं को प्रवेश दिया। हम यह नहीं देखते कि अपीलकर्ताओं को इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रबंधन के पापों के लिए क्यों भुगतना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले पर भरोसा करते हुए, जस्टिस माथुर ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था और 5 साल तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी, इसलिए जब वह डिग्री पूरी करने की कगार पर है तो उसका प्रवेश रद्द नहीं किया जा सकता है।

"यहां तक कि यह मानते हुए कि पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय कुछ अनियमितता हुई थी, अब याचिकाकर्ता को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए गलत बयानी या धोखाधड़ी के किसी भी आरोप के अभाव में, न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता के प्रवेश को रद्द नहीं कर सकता है और नियमों के अनुसार उसे विस्तार देने के लिए भी बाध्य है।

यह मानते हुए कि देश को एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में स्थानांतरित करने के लिए अधिक शोध कार्य की आवश्यकता है, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के प्रवेश को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया और विश्वविद्यालय को विस्तार के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

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