संशोधन की अर्ज़ी खारिज होने पर भी पार्टी मौजूदा दलीलों के आधार पर कानूनी तर्क दे सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर VI नियम 17 के तहत दलीलों (pleadings) में संशोधन की अर्ज़ी खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि कोई पार्टी अंतिम सुनवाई के चरण में पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद दलीलों से उत्पन्न कानूनी सवालों को नहीं उठा सकती।
कोर्ट ने कहा कि अगर प्रस्तावित संशोधन केवल उन कानूनी दलीलों को दोहराता है, जो पहले से ही दलीलों और अपील के मेमोरेंडम से स्पष्ट हैं, तो उसे खारिज करने से कोई कानूनी नुकसान नहीं होता है।
CPC का ऑर्डर VI नियम 17 कोर्ट को दलीलों में संशोधन की अनुमति देने का अधिकार देता है, जो पार्टियों के बीच विवाद के असली सवालों को तय करने के लिए ज़रूरी हों।
जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा,
"एक बार जब किसी कानूनी सिद्धांत को लागू करने के लिए ज़रूरी अहम तथ्य पहले ही दलीलों में बताए जा चुके हों तो कोर्ट केवल इसलिए शक्तिहीन नहीं हो जाता कि हर कानूनी बात को दलीलों में विस्तार से नहीं बताया गया। स्वीकार किए गए या मौजूदा दलीलों से उत्पन्न कानूनी सवाल को हमेशा अंतिम बहस के चरण में उठाया जा सकता है, बशर्ते उस पर विचार करने के लिए ऐसे तथ्यों की जांच की ज़रूरत न हो जो पहले से रिकॉर्ड पर नहीं हैं।"
याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने सहारनपुर के रेंट ट्रिब्यूनल/एडिशनल ज़िला जज के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 की धारा 21(2) के तहत दायर किरायेदारी अपील में अपील के मेमोरेंडम में संशोधन की उनकी अर्ज़ी खारिज की गई।
संशोधन के ज़रिए 'रेस ज्यूडिकाटा' (res judicata) और 'एस्टॉपेल' (estoppel) की दलीलें जोड़ी जानी थीं। ट्रिब्यूनल ने पाया कि ये दलीलें पहले से ही याचिकाकर्ता के मामले का हिस्सा थीं और अपील में चुनौती के आधारों में शामिल की गईं। संशोधन को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि संशोधन से कोई नया तथ्यात्मक आधार या कानूनी मुद्दा नहीं जुड़ रहा था और इससे केवल अपील में देरी होती।
हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि 'रेस ज्यूडिकाटा' और 'एस्टॉपेल' की दलीलें पहले से ही दलीलों और अपील के आधारों का हिस्सा थीं।
कोर्ट ने अहम तथ्यों (जो मामले का आधार बनते हैं) और कानूनी दलीलों (जो उन तथ्यों से निकले निष्कर्ष होते हैं) के बीच अंतर स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब किसी कानूनी सिद्धांत को लागू करने के लिए ज़रूरी मुख्य तथ्य बता दिए जाते हैं तो बिना किसी बदलाव के आखिरी बहस के दौरान कानून से जुड़ा सवाल उठाया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए ऐसे तथ्यों की जांच की ज़रूरत न हो जो पहले से रिकॉर्ड में नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कि बदलाव की अर्ज़ी खारिज होने से याचिकाकर्ता का आखिरी सुनवाई में 'रेस जुडिकाटा' (res judicata) और 'एस्टॉपेल' (estoppel) की दलीलें पेश करने का अधिकार खत्म नहीं होता।
"खारिज करने का मतलब सिर्फ़ यह है कि दलीलों में और बदलाव की ज़रूरत नहीं समझी गई; इसका मतलब यह नहीं है कि कानूनी दलील के गुण-दोष पर कोई फ़ैसला किया गया।"
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 227 का मकसद हर अंतरिम आदेश पर फिर से विचार करना या सिर्फ़ इसलिए हाई कोर्ट की राय को निचली अदालत की राय की जगह रखना नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा नज़रिया भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार क्षेत्र तभी लागू होता है जब आदेश में साफ़ तौर पर कोई गड़बड़ी, साफ़ गैर-कानूनी बात, अधिकार क्षेत्र की गलती, प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन हो, या न्याय की विफलता को रोकने के लिए दखल देना ज़रूरी हो; और सिर्फ़ तथ्यों या कानून की गलतियां, या किसी दूसरे सही नज़रिए की संभावना, इसे लागू करने का आधार नहीं बनतीं।
चूंकि ट्रिब्यूनल के इस साफ़ निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई कि दलीलें पहले ही शामिल हो चुकी थीं, इसलिए कोर्ट ने कहा कि बदलाव की अर्ज़ी खारिज करने से याचिकाकर्ता का कोई ज़रूरी अधिकार नहीं छीना गया और न ही न्याय की कोई विफलता या अधिकार क्षेत्र की ऐसी गलती हुई जिसके लिए दखल की ज़रूरत हो।
"प्रक्रिया से जुड़े आदेशों का आकलन पक्षों के अधिकारों पर उनके असर के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया का कानून न्याय का सहायक है, न कि अपने आप में कोई मकसद।"
इसके अनुसार, कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि बदलाव की अर्ज़ी खारिज होने से याचिकाकर्ता को अपील की आखिरी सुनवाई में मौजूदा दलीलों पर आधारित सभी कानूनी बातें रखने से नहीं रोका जाएगा, जिसमें 'रेस जुडिकाटा' और 'एस्टॉपेल' से जुड़ी बातें भी शामिल हैं और उन पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।
Case Title: Asif Ansari v. Himanshu Sharma and another