राहुल गांधी की नागरिकता का मामला | हाईकोर्ट बेंच ने वकील से कहा: 'बस! आप हमारे धैर्य की बहुत परीक्षा ले चुके हैं'

Update: 2024-07-01 07:31 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता से संबंधित जनहित याचिका की कार्यवाही ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, क्योंकि वकील की लगातार दलीलों पर आपत्ति जताने के बाद बेंच को उठना पड़ा।

यह मामला तब और बढ़ गया जब याचिकाकर्ता के वकील ने भविष्य में बहस करने पर जोर दिया। यह तब हुआ जब जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम की खंडपीठ ने मामले पर आगे सुनवाई करने से इनकार किया।

याचिकाकर्ता के वकील और याचिकाकर्ता (एस. विग्नेश शिशिर) को करीब 1:30 घंटे तक विस्तार से सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वह मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख रही है।

हालांकि, एडवोकेट पांडे ने आगे बहस करने पर जोर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास "बहुत सारी दलीलें" हैं।

इस पर जब खंडपीठ ने कहा कि उसने उन्हें और याचिकाकर्ता को अपनी दलीलें पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया है तो एडवोकेट पांडे ने कहा कि वह मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख रहे हैं।

वह अधीर होकर बोले,

"अभी और सुनिए हमें, बहस करने दीजिए। बोलने दीजिए। यहां 20-20 दिन बहस सुनी जाती है और आप हमें एक घंटा नहीं सुन रहे।"

इस पर खंडपीठ ने जवाब देते हुए कहा कि मामलों की सुनवाई 20 दिनों तक होती है, जब दी गई दलीलें काफी योग्य होती हैं और वकील पांडे द्वारा दी गई दलीलें अदालत द्वारा सुनी और विचार की गई हैं।

खंडपीठ ने कहा,

"कृपया इस अदालत को हल्के में न लें। हम आपके साथ धैर्य से पेश आए हैं। लेकिन हमें हल्के में न लें। पीआईएल कर दिया जबकी नागरिकता का मुद्दा दो बार खारिज हो चुका है। देखिए हो गया। ऐसे करेंगे तो हमें उठना पड़ेगा। पूरा दिन काम करना है हमें, ऐसे मूड खराब करके कैसे होगा काम। बहस जो 20-20 दिन सुनो जाती है वो सुनने लायक भी होती है।"

हालांकि, न्यायालय की टिप्पणियों के जवाब में एडवोकेट पांडे ने खंडपीठ से "व्यक्तिगत न होने" का आग्रह किया।

इस समय स्थिति बिंदु पर पहुंच गई।

खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"बस! आपने हमारे धैर्य की परीक्षा ले ली है। आप न्यायालय को हल्के में नहीं ले सकते। हमने आपको पर्याप्त मौके दिए हैं। अब, हम उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि हम अन्य मामलों की सुनवाई करें।"

इसके बाद जब जज कोर्ट रूम से बाहर जा रहे थे, एडवोकेट पांडे ने टिप्पणी की:

"यह आखिरी अदालत नहीं है।"

जैसा कि पहले कहा गया, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस करने की अनुमति दी और लगभग 20 मिनट तक उनकी बात सुनी गई, इससे पहले कि खंडपीठ ने अनुरोध किया कि उन्हें नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।

इस पर खंडपीठ ने उन्हें सख्ती से कहा कि उस मामले में उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने न्यायालय का लगभग 1:30 घंटा समय बर्बाद किया। बाद में याचिकाकर्ता ने गुण-दोष के आधार पर न्यायालय से आदेश मांगा।

उल्लेखनीय है कि विचाराधीन जनहित याचिका कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा एडवोकेट अशोक पांडे के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव को इस आधार पर रद्द करने के लिए दायर की गई कि वह भारतीय, ब्रिटिश नागरिक हैं। इस प्रकार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।

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