यौन शोषण के शिकार बच्चे नागरिकों का सबसे कमजोर वर्ग, उन्हें सशक्त बनाने के लिए वैधानिक सहायता प्रणाली महत्वपूर्ण: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2024-10-21 10:56 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO ACT के तहत यौन अपराधों के ऐसे पीड़ितों का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया।

जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने कहा कि चूंकि इन पीड़ितों को आघात, सामाजिक हाशिए पर जाने और संसाधनों की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो न्याय पाने की उनकी क्षमता में बाधा डालते हैं, इसलिए कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल और परामर्श जैसी वैधानिक सहायता प्रणाली, इन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हो जाती है।

"क़ानून द्वारा गारंटीकृत समर्थन प्रणालियों के बिना, POCSO ACTके तहत यौन अपराधों के बाल पीड़ित सक्षम अदालत के समक्ष अपने मामलों को प्रभावी ढंग से नहीं चला सकते हैं ... यौन अपराधों के शिकार बच्चों का सशक्तिकरण न्याय की तलाश में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। और यह उनके वैधानिक अधिकारों के फलने-फूलने से प्राप्त किया जा सकता है। अदालत की कार्यवाही के दौरान POCSO ACTद्वारा यौन अपराधों के पीड़ित बच्चों को निहित अधिकारों से वंचित करना क़ानून के विधायी इरादे को पराजित करेगा और इसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या होगी।

अदालत ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिस पर पैसे के लिए अपनी 14 वर्षीय बेटी की तस्करी करने का आरोप है।

मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि पीड़िता को एक सहायक व्यक्ति और एक कानूनी परामर्शदाता के अधिकारों से अवगत नहीं कराया गया था। यहां तक कि POCSO ACTके तहत पीड़ित के अनुदान की स्थिति भी राज्य के रिकॉर्ड में अनुपस्थित थी।

इसे देखते हुए, अदालत ने अपने आदेश में पुलिस, बाल कल्याण समिति, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, चिकित्सा अधिकारियों और जिला प्रशासन पुलिस सहित विभिन्न प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे पीड़ितों को उनका समर्थन प्राप्त हो।

न्यायालय ने POCSO अपराधों में जमानत आवेदनों पर विचार करने वाली अदालतों/मजिस्ट्रेटों पर डाली गई जिम्मेदारी का भी उल्लेख किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों के अधिकार प्रदान किए जाएं और उक्त अधिनियमन द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू किया जाए।

कोर्ट ने कहा "उक्त जिम्मेदारियों के वफादार निष्पादन से कानूनी कार्यवाही में बाल पीड़ितों के सामने आने वाली कठिनाइयों में सुधार होगा,"

न्यायालय ने कहा कि POCSO ACTके तहत पीड़ितों के अधिकारों और अधिकारों को जमानत के चरण में और परीक्षण के दौरान केवल संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों, जैसे कि बाल कल्याण समिति, चिकित्सा अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को विद्वान मजिस्ट्रेटों/विद्वान ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के दायरे में लाकर ही महसूस किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को ट्रायल कोर्ट को बताना चाहिए कि POCSO ACTके तहत पीड़ितों के अधिकारों को कैसे लागू किया गया है। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट उक्त रिपोर्टों पर विचार करने, उक्त सक्षम अधिकारियों से प्रासंगिक पूछताछ करने और POCSO ACTके तहत पीड़ितों की उनके अधिकारों और सहायता प्रणालियों तक पहुंच के साथ उनकी संतुष्टि दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

जुनैद मामले में अपने फैसले का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि बाल कल्याण समिति और पुलिस को जमानत आवेदनों की सुनवाई में अदालत के समक्ष कानून के अनुसार बाल पीड़ितों को प्रदान की गई सुविधाओं और सहायता प्रणालियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

न्यायालय ने उन अधिकारियों को भी संदर्भित किया जिन्हें बाल पीड़ितों को अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है। वो हैं:

संरक्षण: विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)/स्थानीय पुलिस प्राधिकरण/बाल कल्याण समिति/मजिस्ट्रेट

चिकित्सा सहायता: सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी / पुलिस प्राधिकरण / बाल कल्याण समिति

परामर्श: सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी / बाल कल्याण समिति

स्कूली शिक्षा: बाल कल्याण समिति/बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक

सहायता व्यक्ति: बाल कल्याण समिति

कानूनी सहायता: बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण

सरकारी सहायता/लाभकारी सरकारी योजनाएं: बाल कल्याण समिति/जिला प्रशासन

POCSO ACTके तहत पॉक्सो नियमों के साथ पठित कोई अन्य आइटम: बाल कल्याण समिति

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि POCSO ACTके तहत जमानत आवेदनों में अदालतों के समक्ष सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के उचित प्रारूप इस निर्णय में टिप्पणियों और कानून के अनुसार अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाएं।

इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीडब्ल्यूसी की क्षमता का निर्माण करने के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित आधार पर किए जाएं और राज्य सरकार को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की नियमित निगरानी करनी चाहिए। 

मामले की खूबियों के बारे में, अदालत ने कहा कि पीड़िता ने आवेदक की पहचान मुख्य अपराधी के रूप में की थी जिसने उसे पैसे के लिए तस्करी की थी। इसके अलावा, यह देखते हुए कि पीड़ित कमजोर है और अपराध गंभीर है, और इस संभावना पर विचार करते हुए कि आवेदक ने अपराध किया था, अदालत ने आरोपी-पिता को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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