'व्यक्तिगत लाभ को कायम रखने के लिए सत्ता का बेशर्म दुरुपयोग': 'जौहर यूनिवर्सिटी' मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को फटकार लगाई
प्रदेश के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा रद्द करने को दी गई चुनौती खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और सीनियर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के कृत्यों की कड़ी आलोचना की।
जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ द्वारा पारित फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि जौहर ट्रस्ट को सरकारी भूमि का पट्टा देना तत्कालीन कैबिनेट मंत्री द्वारा "सत्ता के दुरुपयोग और बिना किसी संशय के दुरुपयोग" का परिणाम है। अपने सार्वजनिक पद के प्रभाव में वह "कानून को चकमा देने" में सफल रहे।
कोर्ट ने सोमवार को पारित 70 पेज के फैसले के अपने ऑपरेटिव हिस्से में कहा,
"यह न्यायालय इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पक्ष में अनुसंधान संस्थान का निर्माण/पट्टा देना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है और माननीय मंत्री द्वारा आयोजित सार्वजनिक पद के घोर दुरुपयोग का परिणाम है। प्रत्यक्ष हितों के टकराव और पूरी कार्यवाही है, जो याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पक्ष में पट्टे के अनुदान के रूप में परिणत हुई, शुरू से ही अमान्य है।''
मामला संक्षेप में
वर्ष 2004 में राज्य सरकार ने मौलाना मोहम्मद के नाम पर रामपुर में सरकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान खोलने का निर्णय लिया। अली जौहर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं को बढ़ावा देगा।
उक्त उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 13140 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया। उसके बाद 2013-14 में निर्णय - जिसे बाद में चुनौती दी गई- पूर्व कैबिनेट मंत्री के पक्ष में सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के प्रावधानों के तहत ट्रस्ट (मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट/याचिकाकर्ता ट्रस्ट) अनुसंधान संस्थान को पट्टे पर देने के लिए लिया गया।
उक्त निर्णय को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2015 में राज्य के राज्यपाल और याचिकाकर्ता ट्रस्ट के बीच लीज डीड निष्पादित किया गया। उक्त पट्टा 1,000/- रुपये के प्रीमियम की प्राप्ति और वार्षिक किराए पर 33 वर्षों के लिए दिया गया। 100/- रुपये का शुल्क, प्रत्येक 33 वर्ष की दो और शर्तों के लिए पट्टे के नवीनीकरण के विकल्प के साथ पट्टे की अधिकतम अवधि 99 वर्ष है। उक्त लेनदेन के माध्यम से अनुसंधान संस्थान की भूमि और भवन में पट्टे के अधिकार का निपटान याचिकाकर्ता-ट्रस्ट के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया।
इस पूरी प्रक्रिया में राज्य मंत्रालयों की ओर से कई आपत्तियां उठाई गईं, जिसमें आपत्ति भी शामिल है कि सरकारी संस्थान को एक निजी संस्थान/ट्रस्ट से संबद्ध नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अंततः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अनुसंधान संस्थान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से संबद्ध होगा। इसके बाद उक्त भूमि पर रामपुर पब्लिक स्कूल भी स्थापित कर दिया गया।
2017 में राज्य में नई सरकार के आने के साथ याचिकाकर्ता ट्रस्ट के कामकाज के संबंध में उसके समक्ष कुछ शिकायतें की गईं। सरकार ने उक्त उद्देश्यों के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।
एसआईटी ने 2005 से 2017 तक की पूरी घटनाओं की जांच की और खान के खिलाफ मामला सामने आया कि उन्होंने राज्य की अत्यधिक मूल्यवान भूमि और राज्य के खजाने से निर्मित अनुसंधान संस्थान की इमारत को हड़पने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। यह आरोप लगाया गया कि प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की आड़ में राज्य की भूमि और इमारतों का दुरुपयोग किया गया, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
एसआईटी का मामला यह है कि जिस ट्रस्ट के साथ अनुसंधान संस्थान संबद्ध है, उसके अध्यक्ष खान खुद थे और याचिकाकर्ता ट्रस्ट (जौहर) ने अनुसंधान संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के बजाय, वहां सीबीएसई-मान्यता प्राप्त स्कूल की स्थापना की।
यह भी दावा किया गया कि उक्त स्कूल की प्रबंध समिति में मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री के परिवार के सदस्य शामिल थे और रामपुर पब्लिक स्कूल की स्थापना कैबिनेट या सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना भूमि और भवन पर की गई।
एसआईटी का आगे का रुख यह है कि कैबिनेट मंत्री होने के नाते खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूरी भूमि और भवन का प्रीमियम 1000/- रुपये और वार्षिक लीज किराया 100/- रुपये निर्धारित किया, जिससे राज्य के खजाने को लगभग 20.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ
एसआईटी के निष्कर्ष की इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में, पट्टे और कार्यालय ज्ञापन को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसके तहत पिछली सरकार ने याचिकाकर्ता ट्रस्ट के पक्ष में अनुसंधान संस्थान को किराए पर दे दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए खान के ट्रस्ट ने एचसी का रुख किया।
केस टाइटल- कार्यकारी समिति मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाम यूपी राज्य और 6 अन्य। लाइव लॉ (एबी) 177/2024