इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट मामले में IIT-BHU स्टूडेंट के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी को जमानत दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) - बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की 20 वर्षीय स्टूडेंट से जुड़े कुख्यात सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपियों में से एक है।
आरोपी,सक्षम पटेल कथित तौर पर BJP आईटी सेल का सदस्य है, उसको पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।
हालांकि इस साल अक्टूबर में हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में उसे जमानत दी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट मामले (वर्तमान मामले) में लंबित जमानत याचिका के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सका।
जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने उसे यह कहते हुए राहत दी कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामले में आवेदक को पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसके अलावा, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
उन्हें इस शर्त पर ज़मानत दी गई कि वे मुकदमे के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे/डराने-धमकाने का काम नहीं करेंगे। साथ ही वे उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और समाज विरोधी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) के तहत वचनबद्धता भी दाखिल करेंगे कि वे किसी भी मामले में शामिल नहीं होंगे या ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
तीनों आरोपियों - आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल (आवेदक) पर पीड़ित स्टूडेंट के साथ बलात्कार करने का आरोप है, जब वह 1 नवंबर, 2023 की रात को अपने एक दोस्त के साथ हॉस्टल से बाहर निकली थी। जबकि चौहान और पांडे को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।