इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोबर्ट्सगंज लोक सभा सीट से सपा सांसद छीटोलाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना दल (सोनेलाल) के नेता रिंकी कोल द्वारा हाल ही में हुये आम चुनावों में रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार को नोटिस जारी किया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने कोल को रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, वह सपा के खरवार से 1.2 लाख से अधिक मतों के अंतर से हार गईं थी।
कोल ने अपनी चुनाव याचिका में खरवार के चुनाव को इस आधार पर अमान्य घोषित करने की मांग की है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय खरवार ने अपनी पहली पत्नी से अपने जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यता और आश्रितों की संख्या का खुलासा नहीं किया।
कोल की चुनाव याचिका में यह भी दावा किया गया है कि खरवार का हलफनामा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 (1) (b) और (d) के तहत भ्रष्ट आचरण के तहत आता है और इसलिए उनके निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए और उन्हें विजेता घोषित किया जाना चाहिए।
मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर बी. सराफ की पीठ ने खरवार को नोटिस जारी किया कि वह जल्द जवाब देने को तैयार हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "तय की गई अगली तारीख को या उससे पहले, प्रतिवादी नंबर 1 उपस्थित होगा और दावे का जवाब देगा और यदि वह बचाव करना चाहता है, तो वह अपने लिखित बयान को सभी दस्तावेजों की एक सूची के साथ दर्ज करेगा, चाहे वह अपने कब्जे या शक्ति में हो या नहीं, जिस पर वह अपने बचाव के समर्थन में सबूत के रूप में भरोसा करने का इरादा रखता है। नियमों के अध्याय XV-A के नियम 5 के संदर्भ में, "
मामले को 12 सितंबर, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि खरवार द्वारा दर्ज की जा रही उपस्थिति की चूक में, निर्धारित तिथि पर या उससे पहले, चुनाव याचिका पर सुनवाई की जा सकती है और उनकी अनुपस्थिति में निर्धारित किया जा सकता है।