इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना हस्ताक्षर वाले आदेश ड्राफ्ट अपलोड करने वाले 'युवा' मजिस्ट्रेट के कर्मचारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया

Update: 2024-10-12 07:52 GMT

युवा मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने से परहेज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेबसाइट पर बिना हस्ताक्षर वाले आदेश के ड्राफ्ट की दो प्रतियां अपलोड करने के लिए उनके कर्मचारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया।

आवेदक ने विपरीत पक्ष अंकुर गर्ग द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में गाजियाबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मानहानि के मुकदमे की योग्यता पर बहस के अलावा, यह तर्क दिया गया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर 5, गाजियाबाद ने मानहानि के मामले में दो आदेश पारित किए, एक मुकदमा खारिज करने और दूसरा आवेदक को समन जारी करने का।

इस मामले की सुनवाई करने वाली पिछली पीठ ने संदीप सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर 5, गाजियाबाद का व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था।

यह देखते हुए कि आदेश विरोधाभासी प्रकृति के थे और समन आदेश अनुचित था, न्यायालय ने दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि बिना हस्ताक्षर वाले आदेश को कार्यवाही का हिस्सा न बनाया जाए और मामले को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया जाए।

जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा,

“जहां तक ​​मजिस्ट्रेट के आचरण का सवाल है, न्यायालय को लगता है कि वह सावधान नहीं था, इसलिए बिना हस्ताक्षर वाला विपरीत आदेश अपलोड किया गया। उसने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कोई जांच भी शुरू नहीं की। न्यायालय को सूचित किया जाता है कि वह युवा मजिस्ट्रेट है, इसलिए उसके लंबे करियर को देखते हुए मैं कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं कर रहा हूं। हालांकि, संबंधित जिला जज को जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाता है, किन परिस्थितियों में संबंधित न्यायालय के कर्मचारियों ने वेबसाइट पर दो बिना हस्ताक्षर वाले मसौदा आदेश अपलोड किए हैं।”

तदनुसार, धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन का निपटारा किया गया।

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