इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू के वकील को विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग वाली जनहित याचिका पर निर्देश मांगने के लिए 10 दिन का समय दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के वकील को एएमयू के एक छात्र द्वारा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में विश्वविद्यालय से निर्देश प्राप्त करने के लिए 10 दिन का समय दिया।
एलएलएम के छात्र (कैफ हसन) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 2019 से चुनाव न कराने से एएमयू छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है।
जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
याचिका में तर्क दिया गया है कि एएमयू अधिनियम 1920 और लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुसार, एएमयू निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवर्ष छात्र संघ चुनाव कराने के लिए बाध्य है।
गौरतलब है कि एएमयू ने पिछले छह वर्षों में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के चुनाव न कराना केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल ऑफ प्रिंसिपल्स कॉलेज केरल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करना है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने छात्र संघ चुनाव के महत्व पर जोर दिया था।
याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय को यूजीसी से भारी मात्रा में अनुदान मिला है, जिसमें छात्र संघ के लिए धन भी शामिल है; हालांकि, इसका उपयोग नहीं किया गया है।
याचिका में कहा गया है, "(एएमयू) 2020 से 2024 तक छात्र संघ के लिए आवंटित बजट का विवरण देने और जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। विवरण में छात्र संघ के बजट का विवरण और 2020 से छात्र संघ के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धन का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।"
याचिका में आगे कहा गया है कि छात्रों ने संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन किया है, और अब तक, संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
पीआईएल याचिका में छात्र संघ के महत्व पर भी जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो न केवल छात्रों के कल्याण तक सीमित है, बल्कि बड़े पैमाने पर जनता के हित में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
याचिका में कहा गया है, “…(एएमयू) में लगभग 40,000 छात्र नामांकित हैं और छात्रों की शिकायतों और अन्य संबंधित समस्याओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए छात्र संघ की आवश्यकता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को अपने संबंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आवाज और निकाय की आवश्यकता है।”
जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है-
-एएमयू प्रबंधन को लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए।
-एएमयू को छात्र संघ चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करने और छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम जारी करने का अंतरिम निर्देश दिया जाए।
-एएमयू प्रबंधन को वर्ष 2019 से छात्र संघ निधि के बारे में जानकारी देने और निधि जारी करने का अंतरिम निर्देश दिया जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।