आंखों से देखी गई गवाही संदिग्ध हो तो मकसद का होना/नहीं होना महत्वपूर्ण हो जाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया
2006 के हत्या मामले में आरोपी को बरी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जहां प्रत्यक्ष और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं, वहां मकसद पीछे रह जाता है। हालांकि जहां आंखों से देखी गई गवाही संदिग्ध लगती है, वहां मकसद का होना या न होना कुछ मायने रखता है।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ मुख्य रूप से 2006 में महिला की हत्या के मामले में दोषी सुनील द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि आरोपी के खिलाफ मामला अविश्वसनीय आंखों से देखी गई गवाही और उचित मकसद की कमी के कारण साबित नहीं हुआ।
इस मामले में आरोपी-अपीलकर्ता ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उसे धारा 302 और 449 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
संक्षेप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता सुनील ने शिकायतकर्ता की पत्नी (कुंती देवी) पर ईंट से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता विनोद (PW 1) दिन में पहले खुर्जा गया और 15 जुलाई, 2006 को घर लौटने पर उसने देखा कि सुनील अपनी पत्नी-मृतक पर हमला कर रहा है।
घटनास्थल पर कई ग्रामीण एकत्र हो गए, जिससे सुनील विनोद को धक्का देकर भाग गया।
रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री गवाहों की गवाही और निर्विवाद तथ्यों की जांच और मूल्यांकन के बाद ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध करने में आरोपी-अपीलकर्ता की मिलीभगत को दर्शाने वाले साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला थी। इसलिए आरोपी को पूर्वोक्त रूप से दोषी ठहराया गया।
अपनी सजा को चुनौती देते हुए आरोपी-अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उनके लिए पेश हुए एमिकस क्यूरी ने तर्क दिया कि मामले में एफआईआर पहले से दर्ज की गई और लंबे विचार-विमर्श और मनगढ़ंत बातों के बाद दर्ज की गई। इसलिए यह तर्क दिया गया कि एफआईआर एक बाद की सोच थी, जो अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता और ईमानदारी पर गंभीर संदेह करती है।
हालांकि, न्यायालय ने यह कहते हुए इस तर्क का खंडन किया कि केवल इस आधार पर अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खारिज करना सुरक्षित नहीं होगा।
इसके अलावा, एमिक्स क्यूरी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से गढ़ी गई थी और अभियोजन पक्ष के गवाह पक्षपाती अपीलकर्ताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण इच्छुक गवाह थे, न कि स्वतंत्र गवाह।
उक्त तर्क पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि घटना के समय 10-12 लोग मौजूद थे (PW-3 सुखदेव के अनुसार)। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने केवल दो गवाहों की जांच की PW -2 विनोद कुमार शिकायतकर्ता और मृतक का पति, और PW-3 सुखदेव, विनोद का चाचा।
न्यायालय ने पाया कि क्योंकि दोनों मृतक के रिश्तेदार हैं, इसलिए वे इच्छुक गवाह बन गए। इसलिए उनकी गवाही की विश्वसनीयता के लिए सावधानीपूर्वक जांच और मूल्यांकन की आवश्यकता थी।
अब उनकी गवाही की जांच करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर इशारा किया, जिससे यह आभास हुआ कि गवाह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा की गई वास्तविक घटना को नहीं देखा था:
1. पीडब्लू-1 विनोद कुमार ने दावा किया कि वह 10 किलोमीटर दूर खुर्जा से साइकिल से यात्रा करने के बाद शाम 7:30 बजे घर लौटा। न्यायालय ने कहा कि दूरी और यात्रा में लगने वाले समय ने उसकी समयरेखा की सटीकता पर सवाल खड़े किए। यह संदिग्ध है कि क्या वह बताए गए समय पर घटना को देख सकता था।
2. पीडब्लू-1 विनोद कुमार शाम 7:30 बजे घर पहुंचा तो उसने दावा किया कि उसने सुनील को अपनी पत्नी कुंती देवी पर ईंट से हमला करते देखा। विनोद ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया लेकिन सुनील भाग गया। हालांकि न्यायालय ने बताया कि घर के लेआउट और बेडरूम तक पहुंचने पर होने वाले शोर को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि विनोद हमले के दौरान मौजूद था।
3. इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पाया कि विनोद के कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं पाए गए। उसकी गवाही अन्य साक्ष्यों से विरोधाभासी है, जिसमें पीडब्लू-3 सुखदेव द्वारा सुनील के हाथों पर खून लगाकर भागने का अवलोकन भी शामिल है।
4. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्सटेंशन का-14) से पता चला कि पीडब्लू-1 विनोद कुमार की पत्नी आठ महीने की गर्भवती थी, यह महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसका उल्लेख उसकी आरंभिक एफआईआर या धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान में नहीं किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह चूक तथा न्यायालय में गवाही के दौरान इस तथ्य का बाद में प्रस्तुत किया जाना संभावित रूप से मनगढ़ंत है।
5. इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि विनोद ने अपनी पत्नी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, तथा उस पर खून के धब्बे या चोट के निशान नहीं पाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह संभवतः घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तथा उसने अपराध नहीं देखा था।
6. न्यायालय ने पाया कि एफआईआर में बताया गया कि आरोपी अपनी पत्नी के चेहरे तथा सिर पर ईंट से हमला कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर बैठने का कोई उल्लेख नहीं था। यह विवरण पहली बार पीडब्लू-1 विनोद कुमार की न्यायालय में गवाही के दौरान पेश किया गया था। चूंकि पीड़िता आठ महीने की गर्भवती थी, इसलिए यह विवरण महत्वपूर्ण था। इसे एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए था। इस तथ्य को देर से पेश करना संभवत: मनगढ़ंत होने का संकेत देता है और विनोद की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में संदेह पैदा करता है।
7. घटना शाम 7:30 बजे अंधेरे बेडरूम में हुई, जिसमें प्रकाश स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया। पूर्ण अंधेरे के कारण अपराध को देखना मुश्किल हो जाता। खासकर तब जब अपराधी तेजी से भाग गया। यह स्थिति पीडब्लू-3 सुखदेव की अपराध को देखने की क्षमता पर संदेह पैदा करती है।
8. पीडब्लू-3 शुखदेव ने क्रॉस एक्जामिनेशन में स्वीकार किया कि उसने केवल चीख-पुकार सुनकर सुनील को गैलरी से भागते हुए देखा था। उसने वास्तविक अपराध नहीं देखा, जो उसकी गवाही की विश्वसनीयता को कम करता है।
इन टिप्पणियों को देखते हुए न्यायालय ने अनुमान लगाया कि पीडब्लू2 विनोद कुमार और पीडब्लू-3 शुखदेव घटना के प्रासंगिक समय पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। वे प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, क्योंकि घटना के समय उनकी मौके पर मौजूदगी अत्यधिक संदिग्ध है।
इसलिए न्यायालय ने माना कि उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं थी और उसे खारिज कर दिया।
अब, न्यायालय ने मामले में आरोपित मकसद की ओर रुख किया और इस बात पर जोर दिया कि विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य के बिना मकसद महत्वपूर्ण हो जाता है।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता ने मृतक और उसके पड़ोसी हीरा लाल की पत्नी कमलेश के बीच विवाद के कारण अपराध किया। हीरा लाल, आरोपी आवेदक का चाचा था।
यह आरोप लगाया गया कि आंगन में हैंड पाइप को लेकर विवाद के कारण अपराध हुआ। हीरा लाल की बेटी रेणु को कुंती ने पाइप का उपयोग करने से रोका, जिसके कारण रेणु ने शिकायत की। सुनील, जो पिछले 7-8 दिनों से हीरा लाल (अपने चाचा) के साथ रह रहा था, उसने कथित तौर पर इस विवाद पर गुस्से में अपराध किया।
हालांकि, न्यायालय ने पाया कि सुनील द्वारा अपराध करने के लिए बताए गए मकसद से विश्वास नहीं होता।
न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की
“सबसे पहले रिकॉर्ड पर उक्त मकसद के बारे में कोई सबूत नहीं है। इसलिए यह साबित नहीं होता है। दूसरे यदि अभियोक्ता की मंशा के बारे में बताई गई कहानी को स्वीकार कर लिया जाए, तब भी रेणु को हाथ के पाइप पर नहाने से रोकना हीरा लाल को मृतक के प्रति बहुत गुस्सा और पीड़ा देगा और इस बात की बहुत कम संभावना है कि यह इतना गुस्सा और पीड़ा पैदा करेगा कि अपीलकर्ता अपराध करने के लिए प्रेरित होगा, जो एक बाहरी व्यक्ति है और हीरा लाल के घर पर थोड़े समय के लिए आया हुआ है।''
न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि अभियोक्ता हीरा लाल को अपीलकर्ता के प्रति किसी भी मकसद को स्थापित करने के लिए गवाह के कठघरे में ला सकता था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। इस प्रकार अपराध करने के लिए किसी भी मकसद को स्थापित करने में विफल रहा। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्ता अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ मामला स्थापित करने में विफल रहा। इसलिए उसकी अपील को स्वीकार किया गया और उसे बरी कर दिया गया।
केस टाइटल - सुनील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 511