पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा : हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची BJP

Update: 2018-12-24 08:18 GMT

पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा को लेकर बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है,हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया । सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बीजेपी ने 21 दिसंबर के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने रथ यात्रा की अनुमति को रद्द कर दिया था। इससे पहले सिंगल जज बेंच ने बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत दी थी जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसले के खिलाफ बड़ी बेंच में याचिका लगाई थी।

अपनी याचिका में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और छुट्टियों में ही याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है।

21 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ ने अनुमति रद्द करते हुए मामला वापस एकल पीठ के पास भेजते हुए कहा था कि वह इस पर विचार करते वक्त राज्य सरकार की ओर से दी गई खु्फिया जानकारी को ध्यान में रखे। दो जजों की पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद दिया जिसमें उसने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। ममता सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और उस आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने बीजेपी की रथ यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी।इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने दो जजों की पीठ के सामने इसे चुनौती दी। 21 दिसंबर को बड़ी बेंच ने फैसला पलटते हुए रथ यात्रा पर रोक बरकरार रखने का फैसला सुनाया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी।

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