सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल और इससे ऊपर के छात्रों को NEET-UG 2019 में बैठने की इजाज़त दी [आर्डर पढ़े]
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फ़ैसले में कहा है कि 25 साल और इससे ऊपर के छात्रों को NEET-UG 2019 परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं।
न्यायमूर्ति एसए बोबडे,न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।
याचिकाकर्ता/उम्मीदवार जो 25 साल के या इससे अधिक उम्र के हैं, NEET-UG 2019 में आवेदन करने और इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। अगर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तो उनका इस परीक्षा में बैठना अस्थाई माना जाएगा और यह इस मामले में अंतिम फ़ैसले से बँधा होगा।”
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश जारी करते हुए पीठ ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पोर्टल एक सप्ताह तक खुला रहेगा ताकि उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकें।
इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2019 में होगी।
पृष्ठभूमि
NEET ने इस परीक्षा में बैठने की ऊपरी उम्र सीमा 25 वर्ष की थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नियम के ख़िलाफ़ दायर आवेदन को ख़ारिज कर दिया था।
कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए यह भी कहा था कि युवा लोगों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने की ज़रूरत है ताकि वे आगे चलकर विशेषयज्ञ बन सकें और लंबी समय तक अपनी सेवाएँ दे सकें।