सबरीमला के फैसले की पुनर्विचार याचिकाओं पर 22 जनवरी को SC में खुली अदालत में सुनवाई, आदेश पर रोक नहीं [आर्डर पढ़े]

Update: 2018-11-13 11:41 GMT

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट  सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पीठ खुली अदालत में 22 जनवरी को सुनवाई करेगी। पीठ ने ये भी साफ किया है कि इस दौरान 28 सितंबर के फैसले पर कोई रोक नहीं है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर के पांच जजों के संविधान पीठ के फैसले को लेकर 49 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। फैसले में 4:1 के बहुमत से कहा गया कि सभी उम्र की महिलाएं सबरीमला मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। पीठ ने 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक की परंपरा को अंसवैधानिक करार दिया है।

 इसी पर पीठ ने चेंबर में विचार किया और फिर आदेश जारी किया। इससे पहले संविधान पीठ में शामिल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ली है।

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