अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या करनेवाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सही : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

Update: 2018-10-15 14:38 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया जिसने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी थी।

 हाईकोर्ट ने कहा की अभियोजन पक्ष हत्या के पीछे इरादे के होने को साबित कर पाया। कोर्ट ने इस बारे में उन दो लोगों की गवाही को उद्धृत किया जिन्होंने कहा कि मृतक ने उन्हें कहा था कि आरोपी की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध हैं।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की पीठ ने कहा, “वीरेंदर (आरोपी) ने अपनी पत्नी को मृतक के साथ समर्पण की स्थिति में देखा था; और इसके बाद वीरेंदर मृतक योग्श की पिटाई की थी”।

पीठ ने कहा, “...आईपीसी की धारा 497 को अब सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 के अपने फैसले में हटा दिया है, पर जब यह अपराध हुआ उस समय यह धारा कानूनन वैध थी और योगेश को यह पता नहीं था कि इस प्रावधान को भविष्य में असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा”।


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