इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी और बेटी की हत्या करनेवाले व्यक्ति की मौत की सजा को जायज ठहराया [आर्डर पढ़े]

Update: 2018-10-09 15:22 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की मौत की सजा को सही ठहराया है। इस व्यक्ति को अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या का दोषी पाया गया है।

सोवरन सिंह नामक इस व्यक्ति को निचली अदालत ने पत्नी ममता और नाबालिग बेटी सपना की हत्या का दोषी माना। उसकी दूसरी बेटी इस हत्या की प्रत्यक्ष गवाह थी।

इस मामले में अभियोजन ने कहा था की इस घटना के समय सिंह शराब के नशे में था और शराब के लिए पैसे नहीं देने पर उसने पत्नी की हत्या कर दी।

उसकी सजा को सही बताते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और ओम प्रकाश की पीठ ने कहा कि आरोपी ने जो किया वह बहुत ही जघन्य था। अपनी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद वह उसकी लाश कंधे पर उठाकर घर लाया। चारपाई पर उसकी लाश रखकर वह अपनी पत्नी को बुलाया जो उस समय छत पर थी। पत्नी के नीचे आने पर उसने उस पर भी पत्थर से वार किया और फिर लाठी से उस पर वार करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाही पर वह उसे खींच लाया और उसे पीट पीटकर मार डाला। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने इन हत्याओं पर कोई पश्चाताप भी नहीं दिखाया है।

पीठ ने इसके बाद इस व्यक्ति की सजा को जायज ठहराया।


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