घर चलाना और घर के सदस्यों का ख्याल रखना आसान काम नहीं, गृहणी भी पेशेवर की तरह व्यस्त : कर्नाटक हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

Update: 2018-05-03 06:11 GMT

आखिरकार वह परिवार के सदस्यों की देखभाल करने और घर चलाने के लिए ज़िम्मेदार है। अदालत ने कहा कि परिवार के सदस्यों की देखभाल करना और घर चलाना कोई आसान काम नहीं है, अदालत ने कहा 

 एक गृहिणी एक पेशेवर व्यक्ति की तरह व्यस्त रहती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ये उस पति से कहा है जिसने दलील दी थी कि उसकी पत्नी सिर्फ एक गृहिणी है, इसलिए उसे बेंगलुरू में ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए हवाई यात्रा की जगह ट्रेन से यात्रा करनी चाहिए।

कर्नाटक में पति द्वारा दायर तलाक के मामले को ट्रांसफर करने  की मांग करने वाली अर्जी को  खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब ट्रायल में भाग लेने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश में रहने वाली पत्नी पति से "आवश्यक व्यय" का दावा कर सकती है।

बाद में एक आवेदन पर जिसमें उसने उसने बेंगलुरु में सुनवाई में भाग लेने पर दो दिनों के लिए यात्रा व्यय का दावा  किया जिसके लिए  फैमिली कोर्ट ने पति को उसे  यात्रा खर्च के रूप में 32,114 रुपये देने के निर्देश दिए।

 उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश का विरोध करते हुए पति ने दलील दी कि फैमिली कोर्ट का उत्तरदायी को यात्रा व्यय देने का फैसला उचित नहीं है क्योंकि उसने हवाई यात्रा की है, न कि ट्रेन द्वारा।

इस विवाद के संबंध में कि सिर्फ इसलिए पत्नी एक गृहिणी है, वह ट्रेन से यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है, न्यायमूर्ति राघवेंद्र एस चौहान ने माना कि यह दलील बेहद गलत है। "  याचिका में ये कहा गया है कि  गृहिणी “ खाली” है।इस तरह का विवाद केवल "गृहिणी" द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में समझने की कमी दिखाता है।

 यह लिंग न्याय की कमी का भी खुलासा करता है, जहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों को एक गलतफहमी है कि एक गृहिणी "फ्री" है। कहने की जरूरत नहीं है, एक गृहिणी एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में ही व्यस्त होती है। आखिरकार वह परिवार के सदस्यों की देखभाल करने और घर चलाने के लिए ज़िम्मेदार है। अदालत ने कहा कि परिवार के सदस्यों की देखभाल करना और घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। पति की याचिका को खारिज करते हुए उसे यात्रा के खर्च को पूरा करने का आदेश देते हुए  अदालत ने कहा है कि सुनवाई में भाग लेने के लिए उसकी पत्नी को परिवहन के किस तरीके को अपनाना चाहिए, यह तय करना पति का काम नहीं है। अदालत ने कहा, "यदि उत्तरदाता हवाई यात्रा करने का फैसला करता है, न कि ट्रेन द्वारा, तब भी याचिकाकर्ता" आवश्यक यात्रा व्यय "का भुगतान करने के लिए अपनी देयता से बच नहीं सकता।


 Full View

Similar News