S. 173(8) CrPC | यदि आवेदन बिना किसी नए साक्ष्य के दाखिल किया गया तो आगे की जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

1 Oct 2024 10:37 AM IST

  • S. 173(8) CrPC | यदि आवेदन बिना किसी नए साक्ष्य के दाखिल किया गया तो आगे की जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का अनुरोध करने वाले पक्ष ने अपने साक्ष्य में कुछ भी नया नहीं बताया और बिना नए साक्ष्य के आगे की जांच के लिए अपने आवेदन को आधार बनाया तो अदालतों को आगे की जांच का आदेश देने से बचना चाहिए।

    “जहां नए साक्ष्य सामने आते हैं, जो पहले से आरोपी नहीं रहे व्यक्तियों को फंसा सकते हैं या पहले से आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त कर सकते हैं या जहां जांच एजेंसी के संज्ञान में आता है कि किसी अपराध के लिए पहले से आरोपी व्यक्ति के पास अच्छा बहाना है तो जांच एजेंसी का यह कर्तव्य हो सकता है कि वह उसकी वास्तविकता की जांच करे और अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। हालांकि, जब पुलिस ने पहले ही आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है और आगे की जांच के लिए आवेदक, इस मामले में प्रतिवादी संख्या 1, ने अपने साक्ष्य में कुछ भी नया नहीं बताया, जैसा कि अब आवेदन में कहा जा रहा है, तो आगे की जांच को भटकावपूर्ण जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,

    "कुछ उचित आधार होना चाहिए, जिसके आधार पर आगे की जांच के लिए आवेदन किया जाना चाहिए, जिससे अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि न्याय के उद्देश्यों के लिए आगे की जांच के आदेश/अनुमति की आवश्यकता है।"

    इस मामले में अपीलकर्ता/आरोपी ने हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी, जिसमें उसने मृतक पति की हत्या के मामले में आगे की जांच का निर्देश देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 1 की पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी थी।

    ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम दलीलों के समापन के बाद हाईकोर्ट ने आगे की जांच का आदेश दिया। आगे की जांच के लिए आवेदन करने से पहले प्रतिवादी नंबर 1 ने आरोप पत्र दाखिल करने के लगभग छह साल बाद CrPC की धारा 311 के तहत रिकॉल आवेदन पेश किया, जिसमें कुछ चश्मदीद गवाहों को बुलाने के लिए कहा गया, जिनके बारे में उनका मानना ​​था कि वे प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह थे। जांच अधिकारी द्वारा उनकी जांच नहीं की गई। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों द्वारा रिकॉल आवेदन खारिज किए जाने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 ने आगे की जांच के लिए आवेदन किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया लेकिन हाई कोर्ट ने आपराधिक पुनर्विचार में अनुमति दी।

    मुद्दा

    अदालत के विचार के लिए आया मुद्दा यह था कि क्या हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना आगे की जांच का आदेश देते समय कोई गलती की कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा आगे की जांच की मांग करते हुए कोई नई सामग्री पेश नहीं की गई, क्योंकि आगे की जांच के लिए आवेदन उन सामग्रियों पर आधारित था जो उसने ट्रायल के दौरान अपने साक्ष्य में पेश की थीं।

    सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन

    हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए जस्टिस केवी विश्वनाथन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 आगे की जांच का आदेश देने के लिए अदालत की शक्ति को सक्रिय करने के लिए उचित आधार दिखाने में विफल रही।

    कोर्ट ने कहा कि रिकॉल आवेदन खारिज होने के तुरंत बाद आगे की जांच के लिए आवेदन दायर करने का प्रतिवादी नंबर 1 का कार्य मामले को खींचने का प्रयास था, क्योंकि आगे की जांच के लिए उसके आवेदन में कोई नया आधार नहीं दिया गया था।

    न्यायालय ने कहा कि यदि प्रतिवादी नंबर 1 आगे की जांच के लिए न्यायालय से निर्देश लेना चाहती थी तो उसे मुकदमे में साक्ष्य की स्थिति के दौरान ही इसके लिए आवेदन करना चाहिए था।

    "हालांकि यह सच है कि मुकदमे में देरी से सच्चाई की खोज में बाधा आएगी। फिर भी उन मामलों के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जहां कार्यवाही को रोकने के लिए वास्तविक आधार मौजूद हैं। ऐसे मामले जहां ऐसे आधार मौजूद नहीं हैं। यह मामला बाद की श्रेणी का उत्कृष्ट उदाहरण है। एफआईआर 31.03.2013 को और चार्जशीट 11.07.2013 को दर्ज की गई। अक्टूबर 2019 में मुकदमे के अंत में अंतिम बहस की पूर्व संध्या पर CrPC की धारा 311 के तहत आवेदनों का पहला दौर दायर किया गया, जो दिसंबर, 2019 में खारिज हो गया। इसके तुरंत बाद जनवरी, 2020 में वस्तुतः वही आधार जिन्हें पहले खारिज कर दिया गया था, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से धारा 173(8) CrPC के तहत एक आवेदन के रूप में फिर से पेश किए गए।"

    न्यायालय ने आदेश दिया कि जांच अधिकारी द्वारा की गई आगे की जांच के आधार पर तैयार की गई कोई अतिरिक्त चार्जशीट रिकॉर्ड पर नहीं ली जाए।

    "हम आश्वस्त हैं कि आगे की जांच के लिए इस स्तर पर अतिरिक्त चार्जशीट रिकॉर्ड पर लेने का आदेश देना कानून के अनुसार नहीं होगा। यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा।"

    तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: के. वदिवेल बनाम के. शांति और अन्य।

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