पुलिस को WhatsApp या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धारा 41ए CrPC/धारा 35 BNSS नोटिस नहीं देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
27 Jan 2025 4:30 PM IST

कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की सेवा को CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प के रूप में नहीं माना या मान्यता नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि CrPC की धारा 160/BNSS, 2023 की धारा 179 और CrPC की धारा 175/BNSS की धारा 195 के तहत आरोपी व्यक्तियों को नोटिस या अन्यथा केवल CrPC/BNSS के तहत निर्धारित सेवा के तरीके के माध्यम से जारी किया जा सकता है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI मामले में ये निर्देश पारित किए, जिसमें इसने अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकने और योग्य विचाराधीन कैदियों को जमानत देने में आसानी के लिए निर्देश जारी किए। न्यायालय समय-समय पर इस मामले को राज्यों और हाईकोर्ट द्वारा निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए पोस्ट करता रहा है।
मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने पुलिस द्वारा WhatsApp के माध्यम से CrPC की धारा 41ए के तहत नोटिस देने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने डीजीपी, हरियाणा के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 26.01.2024 के स्थायी आदेश का हवाला दिया, जो पुलिस अधिकारियों को CrPC, 1973 की धारा 41-ए/BNSS, 2023 की धारा 35 के तहत व्यक्तिगत रूप से या WhatsApp, E-Mail, SMS या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस देने की अनुमति देता है।
उन्होंने बताया कि सतेंद्र कुमार अंतिल के 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राकेश कुमार बनाम विजयंत आर्य (DCP) और अन्य में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया कि WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से दिया गया नोटिस CrPC, 1973 की धारा 41-ए (BNSS की धारा 35) के तहत सेवा के तरीके के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि यह CrPC, 1973 के अध्याय VI के अनुसार नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस तंत्र को सेवा के सामान्य तरीके का पालन करने के बजाय WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से नोटिस देकर CrPC, 1973 की धारा 41-ए/BNSS, 2023 की धारा 35 के अधिदेश को दरकिनार नहीं करना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि नया आपराधिक कोड (BNSS) ट्रायल/जांच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग की अनुमति देता है, लेकिन यह धारा 35 BNSS के तहत E-Notice की सेवा की अनुमति नहीं देता है।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
1) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अपने संबंधित पुलिस तंत्र को CrPC, 1973 की धारा 41-ए/BNSS, 2023 की धारा 35 के तहत नोटिस जारी करने के लिए स्थायी आदेश जारी करना चाहिए, केवल CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत निर्धारित सेवा के तरीके के माध्यम से। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से नोटिस की सेवा को CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प के रूप में नहीं माना या मान्यता नहीं दी जा सकती।
2) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को CrPC, 1973 की धारा 41-ए/BNSS, 2023 की धारा 35 से संबंधित अपने संबंधित पुलिस तंत्र को स्थायी आदेश जारी करते समय राकेश कुमार बनाम विजयंत आर्य (DCP) और अन्य, 2021 SCC ऑनलाइन डेल 5629 और अमनदीप सिंह जौहर बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2018 SCC ऑनलाइन डेल 13448, दोनों को इस न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI और अन्य (2022) 10 एससीसी 51 में बरकरार रखा था।
3) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अपने-अपने पुलिस तंत्र को CrPC, 1973 की धारा 160/BNSS, 2023 की धारा 179 और CrPC, 1973 की धारा 175/BNSS, 2023 की धारा 195 के तहत आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त स्थायी आदेश जारी करना चाहिए या अन्यथा, केवल CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत निर्धारित सेवा के तरीके के माध्यम से।
न्यायालय ने सभी हाईकोर्ट को मासिक आधार पर “सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने” के लिए अपनी-अपनी समितियों की बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया, जिससे सभी स्तरों पर इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए पिछले और भविष्य के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित अधिकारियों द्वारा मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।
संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे 21 जनवरी से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करें और अनुपालन हलफनामे 21 जनवरी से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस उद्देश्य के लिए समर्पित ईमेल पते complianceinantil@gmail.com पर भेजे जाएं।
मामले पर अनुपालन के लिए अगली बार 18 मार्च, 2025 को विचार किया जाएगा।
केस टाइटल: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई