Hindu Marriage Act| वैवाहिक अधिकार आदेश की बहाली को एक साल से अधिक समय तक नजरअंदाज करने पर तलाक की याचिका दायर की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

Praveen Mishra

11 July 2024 7:36 PM IST

  • Hindu Marriage Act| वैवाहिक अधिकार आदेश की बहाली को एक साल से अधिक समय तक नजरअंदाज करने पर तलाक की याचिका दायर की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिका इस आधार पर पेश की जा सकती है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित करने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है।

    कोर्ट ने इस संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1 A) (ii) का उल्लेख किया।

    "धारा 13 (1 A) (ii) के तहत, यह प्रदान किया गया है कि तलाक की याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित करने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है ।

    अदालत एक पति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने तलाक के आधार पर दी गई तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया था।

    दोनों पक्षों के बीच विवाह 25 मार्च, 1999 को हुआ था। वैवाहिक कलह के बाद, व्यक्ति ने 17 दिसंबर, 2008 को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर किया।

    15 मई, 2013 को, न्यायालय ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री पारित की, जिसमें पत्नी को तीन महीने के भीतर पति की कंपनी में शामिल होने का निर्देश दिया गया।

    चूंकि पत्नी ने डिक्री का पालन नहीं किया, इसलिए 23 अगस्त, 2013 को पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक के लिए याचिका दायर की।

    इस बीच 2015 में हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री की पुष्टि की। 2016 में फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को मंजूर कर लिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 2019 में तलाक की डिक्री को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि परित्याग का आधार नहीं बनाया गया था।

    मध्यस्थता के असफल प्रयासों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की योग्यता तय की।

    पति की अपील को स्वीकार करते हुए, जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की खनपीठ ने कहा:

    "बेशक, प्रतिवादी ने 15 मई 2013 के बाद तलाक याचिका दायर करने की तारीख तक सहवास को फिर से शुरू नहीं किया। यह उसका मामला नहीं है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बाद कोई घटना हुई, जिसने उसे अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल होने से रोका। इसलिए, अपीलकर्ता का परित्याग कम से कम 2008 से 2013 में तलाक की याचिका दायर करने की तारीख तक बिना किसी उचित कारण के जारी रहा। इसलिए धारा 13 (1) (आईबी) के तहत परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, हमारे विचार में, हाईकोर्ट को परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री की पुष्टि करनी चाहिए थी। यह पिछले 16 साल और उससे भी अधिक समय से पूरी तरह से टूट जाने का मामला है।

    Next Story