राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS आरोपी के साथ यात्रा करने वाली महिला को जमानत दी
Shahadat
12 Nov 2024 11:38 AM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत आरोपित महिला को जमानत दी, जब वह उस कार में मुख्य आरोपी के साथ बैठी पाई गई, जिसमें से 77 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया।
जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि उसके पास प्रतिबंधित पदार्थ का कोई विशेष और सचेत कब्जा नहीं था। वह केवल मुख्य आरोपी के साथ कार में थी, जबकि उसे कार में प्रतिबंधित पदार्थ की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आरोप पत्र में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ता को कार में प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में कोई जानकारी थी या वह मामले में मुख्य आरोपी के अलावा किसी अन्य सह-आरोपी के संपर्क में थी।
“आज की तारीख में उसकी ओर से यह दलील दी गई कि कहीं जाते समय आरोपी राजेंद्र जाट ने याचिकाकर्ता को अपने साथ चलने के लिए कहा और वह कार रोके जाने से ठीक पहले उसके साथ शामिल हो गई; इस स्तर पर इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।”
न्यायालय ने आगे कहा कि तथ्य यह है कि कार की डिक्की में प्रतिबंधित सामान रखा हुआ था, इससे भी याचिकाकर्ता की दलील को बल मिलता है कि जब वह मुख्य आरोपी के साथ गई तो उसे कार में प्रतिबंधित सामान की मौजूदगी का पता नहीं चला।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि महिला केवल कार में बैठी थी और उसका पोस्त की भूसी से कोई संबंध नहीं था। प्रतिबंधित सामान के किसी भी अनन्य और सचेत कब्जे के न होने की उसकी दलील को खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर उस स्थिति में जब अविवाहित लड़की सलाखों के पीछे थी।
तदनुसार, जमानत याचिका मंजूर की गई।
केस टाइटल: मुस्कान बनाम राजस्थान राज्य