सीआरपीसी की धारा 256 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, 'रैक से डॉकेट हटाने के सांख्यिकीय उद्देश्यों' के लिए नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

Shahadat

27 April 2024 6:44 PM IST

  • सीआरपीसी की धारा 256 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, रैक से डॉकेट हटाने के सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 256 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की, जिसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और निश्चित निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि शिकायतकर्ता अब आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता।

    अदालत ने कहा कि ऐसी शक्ति का उपयोग 'रैक से डॉकेट हटाने' जैसे सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए 'मनमाने ढंग से' और 'यांत्रिक रूप से' नहीं किया जाना चाहिए। इसने रेखांकित किया कि इस तरह के कठोर कदम न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर देंगे।

    यह मामला एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत आता है।

    जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल-न्यायाधीश पीठ ने देखा कि शिकायतकर्ता या उसके वकील 2013 में मामला दर्ज करने से लेकर 2021 में मामले के स्थानांतरण तक लगभग हर मामले में अदालत के समक्ष उपस्थित है। अदालत ने बताया कि चेक बाउंस से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही शिकायतकर्ता को सूचना दिए बिना दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दी गई।

    मामले के स्थानांतरण के बारे में जानकारी की कमी के कारण शिकायतकर्ता अदालत में उपस्थित नहीं हो सका, एकल-न्यायाधीश पीठ ने संभावित परिदृश्य को दर्शाया।

    पीठ ने जयपुर में अभिलेखों को देखने के बाद अनुमान लगाया गया,

    "वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है, जहां आरोपी व्यक्ति अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो रहे थे और शिकायतकर्ता आरोपी उत्तरदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए शिकायत के निपटान को लम्बा खींचने के लिए टालमटोल की रणनीति का उपयोग कर रहा था..."

    2022 में अभियोजन की कमी के कारण मामला खारिज करने के समय कार्यवाही केवल अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के चरण तक पहुंची थी। जिस तारीख को शिकायत का निपटारा किया गया, उस दिन न तो शिकायतकर्ता और न ही उसका वकील विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एनआई अधिनियम मामले) नंबर 12 की अदालत के समक्ष उपस्थित है।

    हालांकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने पहले शिकायतकर्ता की उपस्थिति निर्धारित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आदेश के अभाव में शिकायतकर्ता को अगले अवसर पर उपस्थित रहने का स्पष्ट निर्देश देने के बाद मुकदमे को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता था।

    अदालत ने आदेश में आगे कहा,

    "उपरोक्त उचित मार्ग अपनाए बिना और शिकायतकर्ता को उचित अवसर प्रदान किए बिना मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति के अभाव में शिकायत खारिज कर दी और आरोपी उत्तरदाताओं को बरी कर दिया... मजिस्ट्रेट के आवेगपूर्ण निर्णय से न्याय की हानि हुई है और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी है।”

    सीआरपीसी की धारा 256 का उद्देश्य शिकायतकर्ता को अभियोजन को लंबा खींचकर आरोपी को परेशान करने के इरादे से टाल-मटोल की रणनीति अपनाने से रोकना है, अदालत ने शुरुआत में आदेश में कहा था। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में उचित कदम यह होगा कि शिकायतकर्ता को पहले सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए।

    जस्टिस ढंड ने टिप्पणी की,

    अदालत यह तय कर सकती है कि यदि शिकायतकर्ता उपस्थित होने में विफल रहता है तो बरी करने का कठोर कदम उठाया जाना चाहिए या नहीं। ऐसे मामले को जल्दबाजी या बिना सोचे समझे खारिज करना उचित नहीं है, जहां शिकायतकर्ता ने अपनी प्रामाणिकता साबित कर दी है और आरोपी पर मुकदमा चलाने में खुद को सतर्क दिखाया है।"

    अदालत ने बिजॉय बनाम केरल राज्य (2016) में केरल हाईकोर्ट और द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद (1997) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

    उपरोक्त कारण बताते हुए अदालत ने मजिस्ट्रेट के दिनांक 05.04.2022 का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति पर शिकायत को सीधे खारिज कर दिया गया। अदालत ने यह कहते हुए आपराधिक अपील की अनुमति दी कि कार्यवाही मजिस्ट्रेट की फाइल पर मूल संख्या पर बहाल रहेगी।

    जस्टिस ढांड ने यह भी कहा कि कार्यवाही उसी चरण से फिर से शुरू होगी जहां यह बर्खास्तगी से ठीक पहले थी।

    केस टाइटल: के.के. कंस्ट्रक्शन बनाम भगवान सिंह पोसवाल, अध्यक्ष विनायक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशन सोसाइटी जयपुर एवं अन्य।

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