थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्ट से पब्लिक हेल्थ को होने वाले खतरे के खिलाफ पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी

Shahadat

26 Feb 2026 9:01 AM IST

  • थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्ट से पब्लिक हेल्थ को होने वाले खतरे के खिलाफ पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (25 फरवरी) को झाबुआ पावर प्लांट से फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्ट से होने वाले पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ को होने वाले खतरे को हाईलाइट करने वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर नोटिस जारी किए।

    चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने शुरुआती दलीलें सुनीं और मामले को आगे विचार के लिए स्वीकार किया।

    यह याचिका पत्रकार नीलेश स्थापक ने फाइल की, जिसमें कहा गया कि झाबुआ पावर लिमिटेड (रिस्पॉन्डेंट नंबर 9) द्वारा चलाए जा रहे थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन से गांवों पर असर पड़ रहा है।

    याचिका के मुताबिक, फ्लाई ऐश कोयले से बनने वाली बिजली का खतरनाक बाय-प्रोडक्ट है, जिसे 2013 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की गाइडलाइंस के हिसाब से सख्ती से हैंडल और ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है।

    याचिका में कहा गया कि इन नियमों के बावजूद, घंसौर प्लान से फ्लाई ऐश को कथित तौर पर तय गाइडलाइंस का पालन किए बिना खुले, ओवरलोडेड ट्रकों में ले जाया जा रहा था, जिससे मिट्टी की रीग्रेडिंग करते समय हवा और पानी का प्रदूषण हो रहा था और लोगों की सुरक्षा को खतरा हो रहा था।

    याचिका में कहा गया कि एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सिवनी कलेक्टर और रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर समेत रेस्पोंडेंट नंबर 1 से 4, ट्रांसपोर्टेशन के नियमों का पालन पक्का करने में नाकाम रहे। याचिकाकर्ता ने कथित उल्लंघन के लिए रेस्पोंडेंट नंबर 6 (एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर) को भी ज़िम्मेदार ठहराया।

    याचिका में कहा गया कि स्थानीय लोगों ने बार-बार शिकायतें कीं, यहां तक ​​कि सीएम हेल्पलाइन पर भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी शिकायतों को बिना किसी असरदार कार्रवाई के खारिज कर दिया गया। याचिका में WP 10166/2-25 का भी ज़िक्र किया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने इन गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया। याचिका में बताया गया कि कथित तौर पर पालन न करने के लिए बाद में अवमानना याचिका दायर की गई, लेकिन उसके बावजूद, शर्त में कोई बदलाव नहीं किया गया।

    इस तरह याचिका में कानूनी गाइडलाइंस को लागू करने और पर्यावरण को हो रहे नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और लोगों की सेहत और सुरक्षा को होने वाले खतरों को रोकने के लिए सुधार के उपायों की मांग की गई।

    मामले की आगे की सुनवाई 23 मार्च, 2026 को तय की गई।

    Case Title: Neelesh Sthapak v Madhya Pradesh Pollution Control Board [WP 3522 of 2026]

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