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वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अध्याय II के अंतर्गत धारा 6 से 8 : राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन, कार्यप्रणाली और कर्तव्य
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अध्याय II के अंतर्गत धारा 6 से 8 : राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन, कार्यप्रणाली और कर्तव्य

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अध्याय II के अंतर्गत धारा 6 से 8 तक राज्य स्तर पर वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) कहा जाता है।इस संस्था का गठन 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा और अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। राज्य वन्यजीव बोर्ड एक ऐसा मंच है जहाँ सरकार, विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन और विभिन्न विभाग मिलकर वन्यजीव संरक्षण की नीति और दिशा तय करते हैं। धारा 6 — राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन...