केरल हाई कोर्ट ने BCI को केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 2 सीटें मंजूर करने का निर्देश दिया
Praveen Mishra
24 Oct 2025 5:08 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 अक्टूबर) को अंतरिम आदेश पारित करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए दो अतिरिक्त सीटों की मंज़ूरी दी जाए।
जब यह मामला जस्टिस वी.जी. अरुण के समक्ष आया, तो याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पिछली सुनवाई में BCI को निर्देश दिया गया था कि वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए एक सामान्य बैठक आयोजित करने की तारीख फाइनल करे।
BCI के स्टैंडिंग काउंसल ने कोर्ट को बताया कि यह मामला लीगल एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष रखा गया था, और कमेटी ने विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि अंतिम निर्णय BCI की जनरल काउंसिल द्वारा लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जनरल काउंसिल अगली बार कब बैठक करेगी, यह अभी निश्चित नहीं किया जा सकता।
इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा,"मेरे विचार में, यह मामला बार काउंसिल की जनरल काउंसिल के अगली बैठक का इंतजार अनिश्चित काल तक नहीं कर सकता। इसलिए अंतरिम निर्देश हैं कि बार काउंसिल केरल सरकार द्वारा 6.8.2025 को किए गए अनुरोध के अनुसार पूरे राज्य में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 2 अतिरिक्त सीटें मंज़ूर करे, और यह आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर पूरा किया जाए।"
कोर्ट इस समय एक याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें सरकारी लॉ कॉलेजों में समेकित पांच वर्षीय एलएल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 'ट्रांसजेंडर श्रेणी' के तहत आरक्षण की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि प्रवेश प्रक्रिया अगले महीने, यानी 30 नवंबर तक पूरी होनी है।
मामला 10 दिनों के बाद फिर सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।

