"समायोजन अवधि की आवश्यकता, हम भी सीख रहे हैं": केरल हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के हिंदी शीर्षकों को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

Praveen Mishra

22 July 2024 6:31 PM IST

  • समायोजन अवधि की आवश्यकता, हम भी सीख रहे हैं: केरल हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के हिंदी शीर्षकों को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

    केरल हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के लिए हिंदी शीर्षकों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से पूछा है कि क्या यह मामला न्यायसंगत है। यह मामला कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस एएम मुश्ताक और जस्टिस एस मनु की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

    पीठ ने कहा, 'पहले आप हमें बताइए कि न्यायोचित कानून क्या है? अदालत के समक्ष क्या लाया जा सकता है? अदालत के समक्ष क्या नहीं लाया जा सकता है? हमें यहां सब कुछ ठीक करने का अधिकार नहीं है। गलती हो सकती है, गलत हो सकती है। जनहित याचिका कब झूठ बोलती है?"

    याचिका में कहा गया था कि नए आपराधिक कृत्यों के हिंदी शीर्षक संविधान के अनुच्छेद 348 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

    अनुच्छेद 348 (1) (B) (ii) कहता है कि संसद द्वारा पारित सभी अधिनियमों का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होगा। यह कहा गया था कि कानूनी बिरादरी के सदस्य जो हिंदी / संस्कृत नहीं बोलते हैं, उन्हें इन नामों का उच्चारण करना मुश्किल हो सकता है। वे उनके बीच कठिनाई, अस्पष्टता और भ्रम पैदा करते हैं। इस प्रकार, यह अनुच्छेद 19 (1) (G) के तहत दिए गए रो जगार के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।

    न्यायालय ने कहा कि इस तरह के किसी भी बदलाव के लिए एक समायोजन अवधि की आवश्यकता होगी और यहां तक कि न्यायाधीश भी नए अधिनियमों के नाम सीख रहे थे, हालांकि यह थोड़ा भ्रमित करने वाला था। यह कहा गया था कि न्यायिक अकादमी में कक्षाएं आयोजित की गई थीं, जिनमें न्यायाधीशों द्वारा भाग लिया जा रहा था।

    अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि नागरिकों के किन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। यह कहा गया था कि यद्यपि वे संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि वे संसद में उन लोगों के विवेक को अभिभावी करें।

    भारत संघ के वकील ने तर्क दिया कि नाम अंग्रेजी अक्षरों में दिए गए हैं। जहां तक हिन्दी शब्दों का संबंध है, प्रसार भारती अधिनियम, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा अधिनियम जैसे अन्य अधिनियम भी हैं जिनके नाम ऐसे हैं।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संविधान अंग्रेजी भाषा कहता है, अंग्रेजी अक्षर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रमुख आपराधिक अधिनियम थे, जो संघ के वकील द्वारा संदर्भित अन्य अधिनियमों के विपरीत थे।

    न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क पर सहमति व्यक्त की कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के संक्षिप्त रूपों को गलती से आपस में बदला जा सकता है। इसने कहा कि शुरू में कुछ भी नया करना मुश्किल होगा और नए अधिनियमों को न्यायिक अकादमी में भी पढ़ाया जा रहा है।

    मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

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