NDPS Act | 'मैजिक मशरूम' अनुसूचित मादक/मनोरोगी पदार्थ नहीं, इसे मिश्रण नहीं केवल कवक माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

17 Jan 2025 7:03 AM

  • NDPS Act | मैजिक मशरूम अनुसूचित मादक/मनोरोगी पदार्थ नहीं, इसे मिश्रण नहीं केवल कवक माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि मशरूम या मैजिक मशरूम को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट के तहत अनुसूचित मादक या मनोरोगी पदार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है।

    जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सैदी मोजदेह एहसान बनाम कर्नाटक राज्य में कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय और एस मोहन बनाम राज्य में मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मशरूम को मिश्रण के रूप में नहीं बल्कि केवल कवक के रूप में माना जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    “मैं कर्नाटक हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के निर्णयों से पूरी तरह सहमत हूं। मशरूम या मैजिक मशरूम को मिश्रण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, जहां तक मशरूम या मैजिक मशरूम का संबंध है, छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित तालिका का नोट 4 लागू नहीं होता है। बेशक, मशरूम या मैजिक मशरूम अनुसूचित मादक या मनोरोगी पदार्थ नहीं है।”

    मामले के तथ्यों के अनुसार, न्यायालय याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे अक्टूबर 2024 में चरस, गांजा और 226 ग्राम साइलोसाइबिन युक्त मैजिक मशरूम और 50 ग्राम साइलोसाइबिन युक्त मैजिक मशरूम कैप्सूल रखने और ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(सी) और 8(सी) के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज किया गया था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि चरस और गांजा कम मात्रा में पाए गए थे, और मैजिक मशरूम और मैजिक मशरूम कैप्सूल में मौजूद साइलोसाइबिन की अलग-अलग मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि साइलोसाइब क्यूबेंसिस मशरूम में औसत साइलोसाइबिन सामग्री 1% प्रति ग्राम है, और यदि याचिकाकर्ता से जब्त किए गए मैजिक मशरूम की पूरी मात्रा पर विचार किया जाए, तो भी यह एक छोटी मात्रा की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

    कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता से जब्त चरस और गांजा कम मात्रा में थे। इसने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार, मशरूम या मैजिक मशरूम एक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ नहीं है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता से जब्त किए गए मैजिक मशरूम में साइलोसाइबिन मौजूद है।

    हीरा सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत 'छोटी या व्यावसायिक मात्रा' का निर्धारण करते समय मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों वाले मिश्रण में तटस्थ पदार्थों की मात्रा को आपत्तिजनक दवा के वास्तविक वजन के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "इसलिए, यह स्पष्ट है कि, यदि मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ का एक या अधिक तटस्थ पदार्थ या घोल या किसी एक या अधिक मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के साथ उस विशेष दवा की खुराक के रूप में या इन दवाओं के आइसोमर्स, एस्टर, ईथर और लवण सहित एस्टर, ईथर और आइसोमर्स के लवणों के साथ मिश्रण होता है, जहाँ भी ऐसे पदार्थों का अस्तित्व संभव है और न केवल इसकी शुद्ध दवा सामग्री, 'व्यावसायिक मात्रा' या 'छोटी मात्रा' का निर्धारण करते समय पूरे मिश्रण पर विचार किया जाना चाहिए।"

    अदालत ने कहा कि मशरूम को कवक के रूप में माना जाना चाहिए न कि मिश्रण के रूप में। कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,

    "क्या मशरूम को मिश्रण माना जा सकता है? मैं अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं कि मशरूम एक मिश्रण है। यह केवल कवक है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सईदी मोजदेह एहसान बनाम कर्नाटक राज्य में इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया था"।

    मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने कहा कि मशरूम और मशरूम कैप्सूल से जब्त साइलोसाइबिन सामग्री की मात्रा को अलग-अलग नहीं दिखाया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि साइलोसाइबिन का स्तर कम या व्यावसायिक मात्रा में था। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जो दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता के पास साइलोसाइबिन की व्यावसायिक मात्रा थी।

    न्यायालय ने कहा, "यदि व्यावसायिक मात्रा लागू नहीं होती है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोरता लागू नहीं होती है।"

    इस प्रकार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी और याचिकाकर्ता लगभग 90 दिनों से हिरासत में था, न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

    केस टाइटलः राहुल राय बनाम केरल राज्य

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