अगर मोटरबाइक का इस्तेमाल मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए तो वह IPC की धारा 324 के तहत 'खतरनाक हथियार' बन जाती है: केरल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
21 July 2025 1:35 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर किसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत 'खतरनाक हथियार' मानी जा सकती है।
जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने उस प्रावधान की व्याख्या करते हुए फैसला सुनाया जो "खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाने" के अपराध को दंडित करता है।
याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी पाया गया था और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया था। सत्र न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसके बाद आरोपी ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मोटरसाइकिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत अपराध के लिए हथियार या साधन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह एक परिवहन का साधन है, हथियार नहीं।
इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत "खतरनाक हथियार" की वैधानिक भाषा पर विस्तार से प्रकाश डाला।
कोर्ट ने कहा,
"कोई भी उपकरण जो हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है" उक्त प्रावधान को एक व्यापक दायरा प्रदान करता है, जो ऐसे किसी भी उपकरण को अपने दायरे में ले सकता है जिसमें सामान्य परिस्थितियों में हथियार के गुण नहीं होते, बशर्ते कि उसका इस्तेमाल चोट पहुँचाने के लिए हथियार के रूप में किया गया हो।"
न्यायालय ने मथाई बनाम केरल राज्य [(2005) 3 एससीसी 260] का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी वस्तु का खतरनाक हथियार के रूप में वर्गीकरण उसके उपयोग और विशिष्ट परिस्थितियों में नुकसान पहुंचाने की क्षमता पर निर्भर करता है।
इस प्रकार, न्यायालय ने कहा,
"हालांकि मोटरसाइकिल स्वाभाविक रूप से एक हथियार नहीं है, लेकिन किसी को घायल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की इसकी क्षमता इसे ऐसी परिस्थितियों में एक खतरनाक हथियार बनाती है। इसलिए, अगर किसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो उसे आईपीसी की धारा 324 के तहत एक खतरनाक हथियार माना जा सकता है।"
हालांकि न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन यह देखते हुए कि घटना दो दशक से भी पहले हुई थी और अभियुक्त कई वर्षों से अभियोजन पक्ष के साये में था, उसने सजा कम कर दी। न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि पीड़ित को केवल मामूली चोटें आईं थीं।

