अगर मोटरबाइक का इस्तेमाल मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए तो वह IPC की धारा 324 के तहत 'खतरनाक हथियार' बन जाती है: केरल हाईकोर्ट21 July 2025 1:35 PM IST