नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कहा- कानूनों के हिंदी नाम गैर-हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं

Shahadat

29 May 2024 5:07 AM GMT

  • नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कहा- कानूनों के हिंदी नाम गैर-हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं

    एडवोकेट पी. वी. जीवेश ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों - भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हिंदी में शीर्षक दिए जाने के अधिनियम को चुनौती दी गई।

    चीफ जस्टिस ए. जे. देसाई और जस्टिस वी. जी. अरुण की खंडपीठ 29 मई, 2024 (बुधवार) को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

    याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह अधिनियमों को हिंदी/संस्कृत नाम देने के प्रतिवादी के कदम को अधिकारहीन घोषित करे, प्रतिवादी को तीनों अधिनियमों को अंग्रेजी नाम देने का निर्देश दे तथा घोषित करे कि संसद अधिनियमों को अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में नाम नहीं दे सकती।

    याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया कि संसद या राज्य विधानमंडलों में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनमें संशोधनों तथा संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पारित सभी अध्यादेशों के आधिकारिक पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। याचिकाकर्ता इस बात पर जोर देता है कि किसी अधिनियम का नामकरण उस अधिनियम का हिस्सा होता है।

    याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 348 का उद्देश्य देश में विभिन्न भाषाई समूहों में अंग्रेजी भाषा का व्यापक उपयोग और स्वीकृति है। इस प्रकार देश में विभिन्न समूहों के बीच बाधाओं को दूर करना और एकता और समझ को बढ़ावा देना है। इसमें प्रतिवादियों के कदम को 'भाषाई साम्राज्यवाद' कहा गया।

    याचिका में कहा गया कि किसी एक भाषा के प्रभुत्व पर ध्यान केंद्रित करने से भाषा आधारित तनाव पैदा हो सकता है और देश की एकता को नुकसान पहुंच सकता है। याचिका में आगे कहा गया कि भारत की कुल आबादी में से केवल 41% लोग ही हिंदी बोलते हैं। दक्षिणी भाग में कानूनी बिरादरी के अधिकांश सदस्य इससे परिचित नहीं हैं। ये नाम गैर-हिंदी और गैर-संस्कृत भाषियों के कानूनी समुदाय के लिए भ्रम, अस्पष्टता और कठिनाई पैदा कर सकते हैं।

    इसके अलावा, गैर-हिंदी/गैर-संस्कृत भाषियों के लिए नामों का उच्चारण करना कठिन है। इसलिए यह अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) (जी) के तहत दिए गए व्यवसाय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इन कानूनों के लिए हिंदी और संस्कृत भाषाओं में नामकरण गैर-हिंदी और गैर-संस्कृत भाषियों के कानूनी समुदाय, विशेष रूप से देश के दक्षिणी भाग से संबंधित लोगों के लिए भ्रम, अस्पष्टता और कठिनाई पैदा करेगा। इसके अलावा, इन अधिनियमों के लिए उपरोक्त भाषाओं में दिए गए नाम गैर-हिंदी/गैर-संस्कृत भाषियों के लिए उच्चारण करने में कठिन हैं। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत कानूनी बिरादरी के सदस्यों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

    केस टाइटल: पी.वी. जीवेश बनाम भारत संघ और अन्य

    Next Story