बीएनएसएस 1 जुलाई के बाद दायर सभी आपराधिक अपीलों पर लागू होगा: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश तैयार किए

LiveLaw News Network

19 July 2024 2:47 PM IST

  • बीएनएसएस 1 जुलाई के बाद दायर सभी आपराधिक अपीलों पर लागू होगा: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश तैयार किए

    केरल हाईकोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं कि अपील दायर किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत प्रक्रिया लागू होती है या नहीं।

    -01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई अपील BNSS द्वारा शासित होगी

    -चाहे दोषसिद्धि 01.07.2024 को या उससे पहले दी गई हो या अपील 01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई हो, BNSS का पालन किया जाना चाहिए

    -01.07.2024 से पहले दायर किए गए सभी आवेदन और अपील में उठाए गए कदम CrPC द्वारा शासित होंगे

    -जब किसी अपील/आवेदन को दोषों को ठीक करने के बाद फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके दाखिल होने की तारीख उसके पहले प्रस्तुत होने की तारीख होगी।

    न्यायालय ने इन सिद्धांतों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के xxx v राज्य UT चंडीगढ़ और अन्य (2024) के निर्णय से अपनाया। न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित अधिकांश सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया, सिवाय एक के।

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना था कि 01.07.2024 को या उसके बाद सीआरपीसी के तहत दायर कोईभी अपील/पुनरीक्षण/आवेदन/पुनरीक्षण नॉन-मेंटेनबल होगा और उसे खारिज/अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि 30.06.2024 से पहले दायर की गई किसी अपील/आवेदन/पुनरीक्षण/याचिका में दोष थे और उसे 01.07.2024 को/उसके बाद ठीक किया गया था, तो ऐसी याचिका/अपील/पुनरीक्षण को 01.07.2024 को या उसके बाद दायर किया गया माना जाएगा और यदि इसे सीआरपीसी के तहत दायर किया गया था तो यह नॉन-मेंटेनबल होगा।

    जस्टिस पीजी अजितकुमार ने कहा कि वे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि याचिका केवल इस कारण से विफल नहीं होगी कि याचिका में गलत प्रावधान का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को याचिका को उचित बनाने के लिए संशोधित करने का निर्देश दिया जा सकता है। और ऐसे आवेदनों के मामले में जिनमें दोष थे और जिन्हें बाद में ठीक कर दिया गया था, दाखिल करने की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन आवेदन पहली बार प्रस्तुत किया गया था।

    इस मामले में, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि मुकदमा सीआरपीसी के तहत आयोजित किया गया था। इसलिए, अपील करने का उसका अधिकार सीआरपीसी से आता है।

    न्यायालय ने संबंधित प्रावधानों की जांच की - बीएनएसएस की धारा 531 (1) और धारा 531 (2) (ए)

    धारा 531: निरसन और छुटकारे:

    (1) दंड प्रक्रिया संहिता को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है

    (2) ऐसे निरसन के बावजूद -

    (क) यदि संहिता के लागू होने की तिथि से ठीक पहले कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या जांच लंबित है, तो ऐसी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या जांच का निपटारा, जारी रखना, आयोजित करना या करना, जैसा भी मामला हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1972 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले लागू थे (जिसे इसके बाद उक्त संहिता कहा जाएगा), जैसे कि संहिता लागू ही नहीं हुई थी।

    याचिकाकर्ता ने पिलिकुनजू और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (1977) और सोभन बनाम केरल राज्य (2021) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अपील सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत दायर की जानी है

    न्यायालय ने माना कि ये सभी निर्णय अपील के अधिकार से संबंधित हैं। इन निर्णयों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उन कानूनों के अनुसार अपील का अधिकार है जिनके तहत उसे किसी मुकदमे में दोषी ठहराया गया था, तो इस अधिकार को बाद के कानून द्वारा तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि उस आशय के स्पष्ट संकेत न हों। यह इस मामले में लागू नहीं है। इस मामले में जो तय किया जाना है वह अपील पर लागू प्रक्रियात्मक प्रावधान हैं।

    न्यायालय ने माना कि अभियुक्त के पास केवल अपील के अधिकार के संबंध में निहित अधिकार है। प्रक्रियात्मक प्रावधानों में ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है।

    “उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांत इस दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं कि अभियोजन पक्ष के पास प्रक्रियात्मक प्रावधानों में कोई निहित अधिकार नहीं है और इसलिए 01.07.2024 को बीएनएसएस के प्रारंभ होने पर उसमें निर्धारित प्रक्रिया उस तिथि को या उसके बाद शुरू की गई सभी अपीलों, आवेदनों, परीक्षण, जांच और जांच पर लागू होगी।”

    न्यायालय ने माना कि यदि उल्लिखित कार्यवाही में से कोई भी, अर्थात् जांच, पूछताछ, परीक्षण, अपील और आवेदन 01.07.2024 को चल रही है, तो CrPC लागू है। यदि कोई कार्यवाही 01.07.2024 से पहले पूरी हो चुकी है, तो बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाने चाहिए।

    कोर्ट ने अपीलकर्ता को अपील में आवश्यक संशोधन करने और इसे बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत दायर करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: अब्दुल खादर बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: सीआरएल.ए. नंबर 1186/2024

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (केरल) 450

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