जमानत हासिल करने के लिए आरोपी से शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहना उचित नहीं: झारखंड हाइकोर्ट

Amir Ahmad

15 Feb 2024 7:28 AM GMT

  • जमानत हासिल करने के लिए आरोपी से शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहना उचित नहीं: झारखंड हाइकोर्ट

    झारखंड हाइकोर्ट ने हाल ही में आरोपी पर शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी की कथित 12 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए लगाई गई जमानत शर्त रद्द कर दी।

    जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि जमानत के लिए पैसे के भुगतान की शर्त शामिल करने से यह धारणा बनती है कि धोखाधड़ी के कथित पैसे जमा करके जमानत हासिल की जा सकती।

    पीठ ने कहा,

    ''वास्तव में जमानत देने के प्रावधानों का उद्देश्य और मंशा यह नहीं है।''

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि विवाह को संपन्न कराने को लेकर विवाद पैदा हुआ आरोप है कि इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ताओं को निश्चित राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा, यह कहा गया कि प्रयासों के बावजूद शादी नहीं हुई और 12 लाख रुपये की राशि पहले ही वापस कर दी गई।

    वकील ने यह भी तर्क दिया कि दूसरे विरोधी पक्ष को 12 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी गई। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस निर्देश पर असंतोष व्यक्त किया।

    कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका में जारी आदेश में यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दूसरे विरोधी पक्ष को 12 लाख रुपये की राशि पहले ही वापस कर दी गई। फिर भी अग्रिम जमानत इस शर्त के तहत दी गई कि याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त रूप से दूसरे विरोधी पक्ष को 12 लाख रुपये की राशि भेजनी होगी।

    न्यायालय ने जोर देकर कहा,

    “नियमित जमानत के मामलों के साथ-साथ अग्रिम जमानत के मामलों में जमानत के साथ-साथ अग्रिम जमानत देने के मापदंडों पर विचार करते हुए आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय द्वारा रखी गई शर्तें कानून के अनुरूप नहीं प्रतीत होती हैं। लगाई जाने वाली शर्तें कठिन या अनुचित या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। जमानत देने के संदर्भ में ऐसी सभी शर्तें जो जांच अधिकारी/न्यायालय के समक्ष आरोपी की उपस्थिति जांच/मुकदमे को निर्बाध रूप से पूरा करने और समुदाय की सुरक्षा की सुविधा प्रदान करेंगी प्रासंगिक हो जाती हैं।"

    इस प्रकार अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस शर्त के बिना अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार देते हुए 12 लाख रुपये के भुगतान का निर्देश देने वाले आदेश का हिस्सा रद्द कर दिया।

    तदनुसार, न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।

    अपीयरेंस

    याचिकाकर्ता के वकील-शिवानी जालुका

    प्रतिवादी के वकील- फहद आलम, नीलेश कुमार और सोनल सोधानी

    केस नंबर- सी.आर.एम.पी. 2016 का नंबर 1905

    केस टाइटल- सुधीर नारायण एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

    एलएल साइटेशन- लाइव लॉ (झा) 28 2024

    Next Story