मुख्य नियोक्ता कर्मचारी की मृत्यु पर मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी, भले ही कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हो: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
17 July 2024 3:21 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया कि मुख्य नियोक्ता किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है।
जस्टिस मोहम्मद यूसुफ़ वानी की पीठ ने अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) और धारा 12 का हवाला देते हुए दर्ज किया, “जहां एक मुख्य नियोक्ता किसी ठेकेदार को कुछ कार्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त करता है, वह ठेकेदार द्वारा अपना काम करने के लिए नियोजित किसी भी कर्मचारी को मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है”।
जस्टिस वानी ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 12 की योजना का उद्देश्य किसी कर्मचारी को न केवल तत्काल नियोक्ता, चाहे वह ठेकेदार हो या उप-ठेकेदार, बल्कि मुख्य नियोक्ता के खिलाफ भी मुआवज़ा मांगने का अधिकार सुरक्षित करना है।
मामला
यह मामला अत्ता मोहम्मद खानजी नामक एक मजदूर की मौत से जुड़ा है, जो डोडा जिले में सिंचाई पाइप उतारते समय मर गया था। खानजी, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) परियोजना के लिए एक ठेकेदार द्वारा नियोजित था, जो 10000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। उनकी विधवा, सकीना बेगम ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन किया।
डोडा के सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) ने खानजी की मृत्यु की तारीख से 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ बेगम को 7,58,240 रुपये का मुआवजा दिया। राज्य ने इस निर्णय को कई आधारों पर चुनौती देते हुए अपील की, जिसमें गैर-देयता भी शामिल थी क्योंकि मृतक एक ठेकेदार द्वारा नियोजित था और सीधे राज्य द्वारा नहीं।
राज्य के वकील, श्री अमित गुप्ता ने तर्क दिया कि एएलसी का अवॉर्ड गलत था क्योंकि मृतक राज्य द्वारा नियोजित नहीं था बल्कि एक ठेकेदार द्वारा नियोजित था। उन्होंने तर्क दिया कि एएलसी ने ठेकेदार के गैर-जुड़ने को एक आवश्यक पक्ष के रूप में विचार करने में विफल रहा और मृतक की आय का कोई वैध प्रमाण नहीं था। इसके अलावा, राज्य ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 10 के तहत उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
इसके विपरीत, बेगम के वकील, श्री शेख अल्ताफ हुसैन ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 12(1) के तहत राज्य मुख्य नियोक्ता के रूप में योग्य है। उन्होंने साक्ष्य का हवाला दिया जो दर्शाता है कि मृतक राज्य को सीधे लाभ पहुंचाने वाले काम में लगा हुआ था। हुसैन ने जोर देकर कहा कि मुख्य नियोक्ता मुआवजे के लिए उत्तरदायी है, भले ही ठेकेदार को दावे में पक्षकार न बनाया गया हो।
कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस वानी ने दलीलों और साक्ष्यों की जांच करने के बाद पाया कि दोनों पक्ष सहमत थे कि खानजी पीएचई डिवीजन द्वारा नियुक्त एक ठेकेदार के लिए काम कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने विभाग के लिए पाइपों को लोड करने और उतारने में खानजी की भागीदारी की पुष्टि की।
न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(1)(ई) और धारा 12 के प्रावधानों पर जोर दिया, जो मुख्य नियोक्ता को उन कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं जो मुख्य नियोक्ता के सामान्य व्यवसाय का हिस्सा हैं।
न्यायालय ने बेगम के वकील द्वारा तीर्थमूर्ति बनाम राधा (2003) पर भरोसा करने को स्वीकार किया, जिसने मुख्य नियोक्ता, ठेकेदार या दोनों के खिलाफ मुआवजे का दावा करने का अधिकार स्थापित किया। इसने धारा 12(2) में प्रावधान को भी नोट किया जो मुख्य नियोक्ता को ऐसे मामलों में ठेकेदार से क्षतिपूर्ति मांगने की अनुमति देता है।
पीठ ने कहा, ".. मुख्य नियोक्ता ऐसी परिस्थिति में, जहां ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, या रोजगार के दौरान उसे कुछ चोटें आती हैं, अधिनियम की धारा 12 (2) के मद्देनजर ठेकेदार से क्षतिपूर्ति मांग सकता है।"
एक महत्वपूर्ण अवलोकन में, न्यायालय ने सरकारी और अर्ध-सरकारी निविदा नोटिस में एक खंड शामिल करने का सुझाव दिया।
कोर्ट ने तर्क दिया, "ऐसी शर्तें ठेकेदारों को उनके द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में उपलब्ध लाभकारी बीमा पॉलिसियों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित करेंगी और ऐसी स्थितियों में ठेकेदार अधिनियम के तहत शुरू की गई किसी भी मुआवजा कार्यवाही के दौरान ऐसी बीमा योजनाओं के लाभ की दलील दे सकते हैं। इस तरह की प्रथा पीड़ित आवेदकों को मुआवजे के सुविधाजनक और त्वरित भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकती है”
इस प्रकार जस्टिस वानी ने अपील को खारिज कर दिया, इसे "बेबुनियाद" करार दिया। उन्होंने एएलसी के फैसले को बरकरार रखा, और बेगम को जमा की गई किसी भी मुआवजे की राशि को तुरंत जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने बेगम को किसी भी शेष अवैतनिक मुआवजे के लिए एएलसी के समक्ष निष्पादन कार्यवाही करने की भी अनुमति दी।
केस टाइटलः कार्यकारी अभियंता पीएचई डिवीजन, डोडा बनाम सकीना बेगम के माध्यम से राज्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (जेकेएल) 187