हाईकोर्ट ने 'बाहुबली' फिल्म का सह-निर्माता बनकर संपत्ति घोटाला करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की

Shahadat

29 July 2024 11:36 AM IST

  • हाईकोर्ट ने बाहुबली फिल्म का सह-निर्माता बनकर संपत्ति घोटाला करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले संपत्ति लेनदेन के घोटाले में फंसे स्वयंभू उद्यमी और उद्योगपति नागराज वी. की जमानत याचिका खारिज की।

    आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' का सह-निर्माता बनकर खुद को ठगने के आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया।

    पीठ ने आदेश दिया,

    “मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है, ऐसे में यह न्यायालय इस चरण में जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, यह न्यायालय संबंधित एसएसपी को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच की निगरानी करने का निर्देश देना उचित समझता है।”

    याचिकाकर्ता नागराज वी. को 26 अप्रैल, 2024 को उनके खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नागराज ने नई दिल्ली में संपत्ति बेचने के बहाने उनसे बड़ी रकम ठगी।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, नागराज ने खुद को महत्वपूर्ण व्यवसायी और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पेश किया, उन्हें धोखाधड़ी वाली संपत्ति के सौदे में फंसाया और पुलिस हिरासत में रहते हुए जबरन ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसे ऐंठे।

    नागराज के लिए जमानत मांगते हुए एडवोकेट अरीब जावेद कवूसा ने तर्क दिया कि एफआईआर विरोधाभासी और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित थी। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने नागराज को पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रताड़ित करने और मजबूर करने के लिए पुलिस से छेड़छाड़ की। कवूसा ने नागराज की प्रतिष्ठित स्थिति पर जोर दिया और जोर देकर कहा कि आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं।

    दूसरी ओर, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहसिन कादरी ने जांच अधिकारी के साथ अलग कहानी पेश की। उन्होंने विस्तार से बताया कि नागराज का धोखाधड़ी का इतिहास रहा है और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं।

    कादरी ने नागराज के बदलते पते और सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी वाली मौजूदगी पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उसे भागने से रोकने के लिए जमानत देने से इनकार किया जाना चाहिए। जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपों की गंभीरता पर ध्यान दिया, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी और शिकायतकर्ता से 1.06 करोड़ रुपये की ठगी शामिल है।

    पीठ ने दर्ज किया,

    "हालांकि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया, लेकिन उसकी शिकायत से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को अपनी बताई गई संपत्ति के झूठे कागजात दिखाए और धोखाधड़ी और बेईमानी से शिकायतकर्ता से राशि प्राप्त की।"

    याचिकाकर्ता की कई अन्य वित्तीय घोटालों में संलिप्तता और उसके खिलाफ कई एफआईआर का अस्तित्व आपराधिक व्यवहार के पैटर्न का संकेत देता है। अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए कि जमानत देने से नागराज के कानूनी कार्यवाही से बचने की संभावना होगी, क्योंकि उसके पास कई पते इस्तेमाल करने का इतिहास है और उसकी पिछली हरकतें भी हैं, अदालत ने माना कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और अगर याचिकाकर्ता को रिहा किया जाता है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

    इन टिप्पणियों के आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाई। इसलिए इसे खारिज कर दिया।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    "जांच अधिकारी को यथासंभव शीघ्र जांच पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए संबंधित अदालत में फिर से जाने की स्वतंत्रता होगी।"

    केस टाइटल: नागराज बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

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