राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

Amir Ahmad

15 April 2024 4:32 PM IST

  • राष्ट्र की रक्षा के लिए जान देने वालों के प्रति राज्य बेखबर और अकृतज्ञ नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

    राष्ट्र की सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को मान्यता देते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को 32 साल पहले कश्मीर घाटी में अशांति के दौरान लापता हुए BSF कांस्टेबल के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    गायब हुए सैनिक के परिवार द्वारा दायर मुआवजे की याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस संजीव कुमार ने कहा,

    “अपने कर्तव्यों की प्रकृति और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के कारण ही उन्हें आतंकवादियों ने उठा लिया प्रताड़ित किया और संभवतः उनकी हत्या कर दी गई। राज्य ऐसे लोगों के प्रति इतना बेखबर और कृतघ्न नहीं हो सकता, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान दे देते हैं।

    यह मामला 65 वर्षीय ज़ूनी और 40 वर्षीय हसन धोबी द्वारा अदालत के समक्ष लाया गया, जो नज़ीर अहमद धोबी की क्रमशः मां और भाई हैं जो 1992 में रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे।

    याचिकाकर्ताओं ने वकील एस.एम. सलीम के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) द्वारा 2009 में की गई सिफारिशों को लागू करने की मांग की, जिसमें 1 लाख रुपये का मुआवजा और 1994 के एसआरओ 43 के तहत रोजगार लाभ शामिल है।

    इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने अपने रिश्तेदार नज़ीर अहमद डोभी के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल रहने के लिए राज्य से 15 लाख रुपये का मुआवजा भी मांगा।

    दूसरी ओर राज्य ने तर्क दिया कि नज़ीर प्रशिक्षित BSF कांस्टेबल होने के नाते अगर उसे कोई सुरक्षा खतरा महसूस होता तो उसे अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिकार प्राप्त समिति ने मुआवज़ा और रोज़गार के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को पहले ही खारिज कर दिया।

    प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद जस्टिस कुमार ने राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित दलीलों को संबोधित किया और आयोग की शक्तियों की सीमाओं को स्वीकार किया। जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग 2018 का हवाला देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और जबकि यह मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है और मुआवज़े की सिफारिश कर सकता है, अंतिम निर्णय सरकार के पास है।

    पीठ ने कहा,

    "1997 के अधिनियम के तहत आयोग में निहित शक्तियाँ तब समाप्त हो जाती हैं, जब यह याचिका/शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त कर देता है और सरकार या प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट सौंप देता है। इसके बाद आयोग केवल अपनी रिपोर्ट और सरकार या प्राधिकरण द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित कर सकता है।"

    अदालत ने अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना। हालांकि, इसने अत्यधिक हिंसा की स्थितियों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचाना।

    न्यायालय ने तर्क दिया,

    “यह है कि अपने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। हालांकि, तथ्य यह है कि राज्य नागरिकों की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र नहीं रख सकता। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनमें राज्य किसी व्यक्ति की तत्काल मदद नहीं कर सकता है, जब ऐसे नागरिक का जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति खतरे में हो।”

    नजीर के लापता होने के लिए राज्य सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होने के बावजूद न्यायालय ने राष्ट्र की सेवा करने वालों के प्रति राज्य के नैतिक दायित्व पर जोर दिया। बीएसएफ कांस्टेबल के रूप में नजीर की सेवा और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादियों की द्वेष को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य उसके परिवार की दुर्दशा से पूरी तरह से बेखबर नहीं हो सकता।

    न्यायालय ने कहा,

    “राज्य को भी मानवीय चेहरा दिखाना चाहिए और अपने नागरिकों को बचाना चाहिए, जो केवल राष्ट्र की सेवा में अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति के कारण संकट में हैं। यहां ऐसा मामला है, जहां याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अपने छोटे बेटे को खो दिया है, जो बीएसएफ कर्मी के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे रहा था।”

    अदालत ने 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 5 लाख रुपए एमएसटी को ज़ूनी को उनके बेटे के बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में सम्मानित किया गया।

    केस टाइटल- ज़ूनी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

    Next Story