जिला मजिस्ट्रेट जो हिरासत आदेश जारी करने के लिए अधिकृत, वह सरकार की मंजूरी से पहले इसे रद्द भी कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

Amir Ahmad

8 April 2024 6:56 AM GMT

  • जिला मजिस्ट्रेट जो हिरासत आदेश जारी करने के लिए अधिकृत, वह सरकार की मंजूरी से पहले इसे रद्द भी कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिला मजिस्ट्रेट के पास जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत पारित हिरासत आदेश तब तक रद्द करने का अधिकार है, जब तक कि इसे सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता।

    जस्टिस संजय धर द्वारा पारित फैसले में अदालत ने कहा,

    “प्राधिकरण, जिसे आदेश बनाने का अधिकार है, उसे ऐसे आदेश को जोड़ने संशोधित करने बदलने या रद्द करने का अधिकार है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट जिसे हिरासत का आदेश बनाने का अधिकार है, उसे तब तक इसे रद्द करने का भी अधिकार है, जब तक कि इसे सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता।”

    बशीर अहमद नाइक को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पीएसए के तहत रामबन के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निवारक हिरासत में लिया गया। नाइक ने कई आधारों पर हिरासत आदेश को चुनौती दी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आदेश के खिलाफ़ प्रतिनिधित्व करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित न किया जाना भी शामिल है, जिन्होंने इसे पारित किया।

    नाइक के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें हिरासत आदेश पारित करने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिरासत आदेश केवल संदेह पर आधारित है और हिरासत के आधार उस भाषा में प्रदान नहीं किए गए, जिसे वे समझते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हिरासत आदेश का बचाव करते हुए कहा कि नाइक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है और उसके आतंकवादियों से संबंध थे।उन्होंने तर्क दिया कि आदेश पारित करते समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

    जस्टिस धर ने कहा कि याचिकाकर्ता को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया गया, लेकिन उन्हें आदेश पारित करने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार महत्वपूर्ण है और बंदी को सूचित न करना संविधान के अनुच्छेद 22(5) और जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम की धारा 13 के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन है।

    जस्टिस धर ने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 का हवाला देते हुए टिप्पणी की,

    “सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 21 के अनुसार, आदेश देने की शक्ति में अधिसूचनाओं आदेशों, नियमों या उपनियमों में कुछ जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति शामिल है। इस प्रकार जिस प्राधिकारी के पास आदेश देने का अधिकार है, उसे ऐसे आदेश में कुछ जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हिरासत का आदेश देने का अधिकार है, उसे इसे तब तक निरस्त करने का भी अधिकार है, जब तक कि इसे सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता।”

    जबकि जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को सरकार से अपील करने के अधिकार के बारे में बताया, न्यायालय ने इसे अपर्याप्त पाया।

    पीठ के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाइक को सीधे जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया, जिन्होंने पहले स्थान पर हिरासत आदेश पारित किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह चूक मौलिक अधिकार के गंभीर हनन के बराबर है।

    उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर हाइकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित हिरासत आदेश रद्द कर दिया और बशीर अहमद नाइक को रिहा करने का आदेश दिया।

    केस टाइटल- बशीर अहमद नाइक बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

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