CRPF Rules | बल से बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले अपराधी कर्मियों को नोटिस की वास्तविक सेवा स्थापित करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर उहाईकोर्ट

Amir Ahmad

23 July 2024 4:00 PM IST

  • CRPF Rules | बल से बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले अपराधी कर्मियों को नोटिस की वास्तविक सेवा स्थापित करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर उहाईकोर्ट

    The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बल से बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले अपराधी कर्मियों को नोटिस की वास्तविक सेवा का सबूत स्थापित करना आवश्यक है।

    जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा,

    "प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक है कि अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नोटिस की उचित सेवा के बिना अपराधी कर्मी अपना बचाव नहीं कर सकते, जिससे न्याय में चूक हो सकती है।"

    यह मामला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में कांस्टेबल की बर्खास्तगी से संबंधित है, जिसे याचिकाकर्ता ने विभागीय जांच के लिए आवश्यक अनिवार्य नोटिस की कथित गैर-तारीख के कारण चुनौती दी। कांस्टेबल ने तर्क दिया कि उसे कारण बताओ नोटिस या विभागीय जांच नोटिस ठीक से नहीं दिए गए। प्रतिवादियों के इस दावे के बावजूद कि पंजीकृत डाक के माध्यम से कई नोटिस भेजे गए, अदालत ने पाया कि वे वास्तविक सेवा का सबूत देने में विफल रहे हैं।

    कांस्टेबल ने अपनी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की। उसे भी खारिज कर दिया गया। प्रक्रियात्मक खामियों के उनके दावों के बावजूद अपीलीय और पुनर्विचार दोनों अधिकारियों ने उनकी बर्खास्तगी बरकरार रखी।

    जस्टिस वानी ने पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो साबित करता हो कि कांस्टेबल को कोई नोटिस मिला था। उन्होंने डिलीवरी के सबूत की कमी को स्वीकार करते हुए अंतर-विभागीय संचार का हवाला दिया। संचार ने नोट किया कि कांस्टेबल के घर के पते पर रसीद की पुष्टि किए बिना विभिन्न रिपोर्ट और आदेश भेजे गए।

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल संचार पर्याप्त नहीं था, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आरोप पत्र की वास्तविक प्राप्ति की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

    भारत संघ और अन्य बनाम दीनानाथ शताराम करेकर और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में भागीदारी के लिए आरोप पत्र की वास्तविक सेवा आवश्यक है

    जस्टिस वानी ने दोहराया,

    "जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही आरोप पत्र जारी करके शुरू करने का इरादा है, इसकी वास्तविक सेवा आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आरोप पत्र जारी किया जाता है, उसे अपना जवाब प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही में भाग लेना होता है।"

    परिणामस्वरूप, बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय और पुनर्विचार आदेश रद्द कर दिए गए। प्रतिवादियों को सीआरपीएफ नियम, 1955 के नियम 27 के तहत तीन महीने के भीतर नई विभागीय जांच करने की स्वतंत्रता दी गई। इस उद्देश्य के लिए कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश दिया गया।

    न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि प्रतिवादी निर्धारित समय के भीतर जांच करने में विफल रहते हैं तो वे इस स्वतंत्रता को खो देंगे, तथा कांस्टेबल को सेवा में माना जाएगा और वह सेवा से बाहर रहने की अवधि के वेतन को छोड़कर सभी सेवा लाभों का हकदार होगा।

    केस टाइटल- जावेद अहमद कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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