[J&K Wakfs Act 1978] एक्ट अन्य सभी कानूनों को खत्म करता है, इससे असंगत वक्फ संपत्तियों की कोई भी बिक्री कानूनी रूप से महत्वहीन और निष्क्रिय है: हाइकोर्ट

Amir Ahmad

16 March 2024 10:39 AM GMT

  • [J&K Wakfs Act 1978] एक्ट अन्य सभी कानूनों को खत्म करता है, इससे असंगत वक्फ संपत्तियों की कोई भी बिक्री कानूनी रूप से महत्वहीन और निष्क्रिय है: हाइकोर्ट

    जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब वक्फ संपत्तियों की बात आती है तो जम्मू और कश्मीर वक्फ अधिनियम 1978 (Jammu and Kashmir Wakfs Act, 1978) अन्य सभी कानूनों को खत्म कर देता है।

    वक्फ एक्ट के साथ असंगत अधिनियमों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,

    "1978 का अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और आदेश उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में या ऐसे किसी भी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी उपकरण में असंगत कुछ भी होने के बावजूद अधिभावी प्रभाव डालेंगे।"

    इस मामले में याचिकाकर्ता बलदेव सिंह और राजिंदर जीत सिंह शामिल हैं, जिन्होंने एसआरओ 95 दिनांक 19-03-1981 की वैधता को चुनौती दी, जिसमें विशेष भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित किया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि संबंधित भूमि, जो मूल रूप से प्रतिवादी बिहारी लाल को निष्क्रांत संपत्ति के रूप में आवंटित की गई, बाद में 2000 में उन्हें बेच दी गई। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत मांगी अदालत से एसआरओ 95 और संबंधित आदेश रद्द करने का आग्रह किया।

    रिकॉर्ड की जांच करने के बाद जस्टिस वानी ने पाया कि एसआरओ 95 जम्मू-कश्मीर वक्फ एक्ट के तहत उचित जांच के बाद जारी किया गया और एक्ट की धारा 54 पर प्रकाश डाला गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसके प्रावधान अन्य कानूनों में किसी भी विरोधाभासी प्रावधान का स्थान लेते हैं।

    पीठ ने वक्फ एक्ट की धारा 52 पर भी प्रकाश डाला, जो स्पष्ट रूप से वकाफ संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाता है, 1976 के कृषि सुधार एक्ट सहित किसी भी विरोधाभासी कानून को ओवरराइड करता है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने अपने स्वामित्व का दावा किया।

    इसमें कहा गया,

    “कृषि सुधार अधिनियम 1976 के तहत बिक्री, बंधक या उपहार द्वारा अधिभोग अधिकारों का हस्तांतरण स्वीकार्य है, फिर भी उक्त बिक्री यहां याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रतिवादी 6 द्वारा विचाराधीन भूमि के आधार पर नहीं की जा सकती। "

    अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी (वक्फ बोर्ड) ने ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं, जिनसे पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं या उनके पिताओं ने पहले नीलामी के माध्यम से वक्फ बोर्ड से जमीन पट्टे पर ली। अदालत ने कहा कि यह तथ्य याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में छुपाया।

    इन निष्कर्षों के प्रकाश में जस्टिस वानी ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका में योग्यता नहीं है और सभी संबंधित आवेदनों और अंतरिम निर्देशों के साथ इसे खारिज कर दिया।

    केस टाइटल- बलदेव सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

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