क्या आपराधिक क्षेत्राधिकार में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य है?: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ को संदर्भित किया
LiveLaw News Network
21 Oct 2024 2:41 PM IST
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर लागू लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) आपराधिक क्षेत्राधिकार में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश या निर्णय के विरुद्ध सुनवाई योग्य है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है।
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया क्योंकि इसने आपराधिक मामलों में एलपीए को प्रतिबंधित करने वाले पहले के निर्णयों के बारे में संदेह व्यक्त किया।
मुख्य न्यायाधीश को मामला भेजते समय पीठ की ओर से जस्टिस संजय धर ने टिप्पणी की,
“… हम आपराधिक क्षेत्राधिकार में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील की सुनवाई योग्यता के प्रश्न पर इस न्यायालय की समन्वय खंडपीठों द्वारा निर्धारित अनुपात की शुद्धता के बारे में अपना संदेह व्यक्त करते हैं। हमारी राय में, इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।”
पृष्ठभूमि
डिवीजन बेंच 17 मार्च, 2013 को डॉ. नितन गुप्ता (प्रतिवादी डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता के बेटे) और उनके सहयोगी डॉ. विक्रांत शर्मा की रहस्यमय मौतों से संबंधित एलपीए पर सुनवाई कर रही थी। जब पुलिस मामले की पर्याप्त जांच करने में विफल रही, तो डॉ. गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करने और मौतों की जांच के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश से संपर्क किया।
एकल न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया।
इस आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता डॉ. सुमित सबरवाल ने, हालांकि शुरू में कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देते हुए एलपीए दायर किया।
याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय या आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अपने रुख का समर्थन करने के लिए जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के कई निर्णयों का हवाला दिया, जैसे शमशादा अख्तर बनाम ऐजाज परवेज शाह और अब्दुल कयूम खान बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, साथ ही राम कृष्ण फौजी बनाम हरियाणा राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया।
प्रतिवादी ने तर्क दिया कि इन निर्णयों में लगातार यह माना गया है कि ऐसे मामलों में कोई अंतर-न्यायालय अपील नहीं होती है जहां एकल न्यायाधीश आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
दूसरी ओर, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर पर लागू लेटर्स पेटेंट का खंड 12 आपराधिक आदेशों को अंतर-न्यायालय अपील के दायरे से बाहर नहीं करता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह इसे पंजाब और लाहौर हाईकोर्टों पर लागू लेटर्स पेटेंट से अलग करता है, जिसमें आपराधिक मामलों में अपील पर रोक लगाने वाली स्पष्ट भाषा है।
अपीलकर्ता ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 362 जो अदालतों को अंतिम आदेशों को बदलने या समीक्षा करने से रोकती है, "कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने पर" अपवादों की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि चूंकि लेटर्स पेटेंट एक लागू कानून है, इसलिए अपील पर विचार किया जाना चाहिए।
न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां
पक्षों की सुनवाई के बाद, खंडपीठ ने शमशादा अख्तर और अब्दुल कयूम खान जैसे पिछले फैसलों की सत्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया। इसने नोट किया कि पिछले निर्णयों ने जम्मू और कश्मीर पर लागू लेटर्स पेटेंट के खंड 12 की विशिष्ट प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझा होगा।
यह देखते हुए कि धारा 12 में आपराधिक आदेशों के लिए स्पष्ट बहिष्कार का अभाव है, न्यायालय ने बताया कि पंजाब और लाहौर हाईकोर्टों के लेटर्स पेटेंट के विपरीत, धारा 12 आपराधिक आदेशों के विरुद्ध अपील पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाती है। पीठ ने रेखांकित किया कि यह चूक बताती है कि आपराधिक आदेश अंतर-न्यायालय अपील तंत्र के दायरे में आ सकते हैं।
कोर्ट ने बताया,
“.. पंजाब और लाहौर हाईकोर्टों पर लागू लेटर्स पेटेंट के पूर्वोक्त धारा 10 को सरलता से पढ़ने और इस न्यायालय पर लागू लेटर्स पेटेंट के धारा 12 से इसकी तुलना करने पर, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के धारा 12 में “या आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में” अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है”।
धारा 362 सीआरपीसी और लेटर्स पेटेंट अपील के दायरे पर विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने कहा कि जबकि धारा 362 सीआरपीसी अंतिम आदेशों की समीक्षा या परिवर्तन पर रोक लगाती है, इसमें “कानून द्वारा अन्यथा प्रदान की गई” स्थितियों के लिए अपवाद शामिल है।
कोर्ट ने कहा, “हालांकि धारा 362 आपराधिक न्यायालय पर मामले के निपटारे के अपने फैसले या अंतिम आदेश को बदलने या समीक्षा करने पर प्रतिबंध लगाती है, फिर भी, इसमें बताए गए अपवादों को शामिल किया गया है। विधानमंडल को पता था कि ऐसी परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां आपराधिक न्यायालय के फैसले को बदलने या समीक्षा करने की बात संहिता में या किसी अन्य कानून में की जाती है।”
पीठ ने आगे कहा,
“किसी हाईकोर्ट का लेटर्स पेटेंट निश्चित रूप से सीआरपीसी की धारा 362 के अर्थ में लागू कानून है। इसलिए, उपरोक्त प्रावधान में निहित किसी विशिष्ट अपवर्जन के अभाव में, प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सीआरपीसी की धारा 362 आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में बाधा के रूप में कार्य नहीं करेगी।”
एलपीए क्षेत्राधिकार के व्यापक दायरे पर प्रकाश डालते हुए डिवीजन बेंच ने रेखांकित किया कि एलपीए क्षेत्राधिकार समीक्षा क्षेत्राधिकार से व्यापक है, क्योंकि यह न केवल पेटेंट त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देता है, बल्कि उन आदेशों को भी सुधारने की अनुमति देता है जो अवैध या विकृत हैं। इस प्रकार, एलपीए बेंच के पास एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने में केवल समीक्षा याचिका की तुलना में अधिक स्वतंत्रता है, इसने कहा।
इन टिप्पणियों के आलोक में, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित दो प्रमुख प्रश्नों को एक बड़ी बेंच को संदर्भित किया:
एलपीए की स्थिरता: क्या जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) आपराधिक क्षेत्राधिकार में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश या निर्णय के खिलाफ स्थिरता योग्य है।
सुनवाई योग्य आपराधिक आदेशों का दायरा: यदि एलपीए बनाए रखने योग्य हैं, तो आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों की कौन सी श्रेणी धारा 12 के तहत अंतर-न्यायालय अपील के अधीन होगी।
इस प्रकार डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट नियम, 1999 के अनुसार एक बड़ी बेंच के लिए उचित संदर्भ के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।
केस टाइटलः डॉ सुमित सबरवाल बनाम डॉ ओम प्रकाश गुप्ता