सरकार को जांच करनी चाहिए कि क्या हिरासत में लिए गए लोगों द्वारा हिरासत के खिलाफ अभ्यावेदन दिया गया, कोई भी चूक हिरासत आदेश की वैधता के लिए घातक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Shahadat

30 March 2024 8:59 AM GMT

  • सरकार को जांच करनी चाहिए कि क्या हिरासत में लिए गए लोगों द्वारा हिरासत के खिलाफ अभ्यावेदन दिया गया, कोई भी चूक हिरासत आदेश की वैधता के लिए घातक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 (PSA) के तहत हिरासत में ली गई युवा महिला को रिहा कर दिया। साथ ही कोर्ट ने सरकार पर यह सुनिश्चित करने की "जिम्मेदारी" पर जोर दिया कि हिरासत के आदेश की पुष्टि करने से पहले बंदी का प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड तक पहुंच जाए।

    जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा,

    “जैसा भी मामला हो, नजरबंदी आदेश पारित करने वाले डिविजनल कमिश्नर/जिला मजिस्ट्रेट से पूछताछ करने की जिम्मेदारी सरकार पर भी समान रूप से है, कि क्या किसी बंदी द्वारा उसकी नजरबंदी के खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया... निवारक आदेश की वैधता के लिए चूक बहुत बड़ी होने वाली है, भले ही सरकार और/या सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित और/या पुष्टि की गई हो"

    22 वर्षीय महिला ज़ीनत हबीब को बांदीपोरा के जिला मजिस्ट्रेट ने आतंकवादियों को सहायता देने के आरोप में हिरासत में लिया। हालांकि, हिरासत का आदेश पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे ठोस सबूतों की कमी के बारे में चिंताएं पैदा हो गईं। मिसेज हबीब ने अपने पिता के माध्यम से हिरासत आदेश को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि यह केवल आरोपों पर आधारित है और उन्हें हिरासत में रखने के लिए उचित आधार प्रदान नहीं किया गया।

    ज़ीनत की हिरासत के आधारों की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए जस्टिस भारती ने पुलिस अधीक्षक, बांदीपोरा द्वारा प्रदान किए गए डोजियर और जिला मजिस्ट्रेट, बांदीपोरा द्वारा जारी किए गए हिरासत आदेश के बीच विसंगतियों पर प्रकाश डाला।

    अदालत ने बताया,

    “एसपी बांदीपोरा द्वारा प्रस्तुत डोजियर के साथ हिरासत में लिए जाने के आधार को पढ़ने से पता चलता है कि दोनों एक-दूसरे की दर्पण छवि हैं, यहां तक ​​कि विराम चिह्नों का भी समान रूप से पालन करते हैं। इस प्रकार, हिरासत के आधार का पाठ और संदर्भ वही है, जो दस्तावेज़ का पाठ और संदर्भ है।"

    सलाहकार बोर्ड की राय पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीठ ने कहा कि महिला बंदी के लिए पुरुष सर्वनाम का उपयोग करके मिसेज हबीब के जेंडर के प्रति संवेदनशीलता की कमी प्रदर्शित की गई।

    उक्त सलाहकार बोर्ड की राय हिरासत की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है।

    अदालत ने कहा टिप्पणी की,

    "सलाहकार बोर्ड की राय बहुत ही निराशाजनक है, इस आधार पर कि सलाहकार बोर्ड महिला होने के नाते याचिकाकर्ता के जेंडर के प्रति उचित संवेदनशीलता भी नहीं रख रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उसके और उसके जैसे विपरीत जेंडर के सर्वनाम बताए गए हैं।"

    इसके अलावा, अदालत ने इसे परेशान करने वाला पाया कि सलाहकार बोर्ड ने हिरासत आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के मिसेज हबीब के दावे को सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया, भले ही यह उनके सामने प्रस्तुत फ़ाइल से अनुपस्थित है।

    हिरासत में लिए गए लोगों के अभ्यावेदन को उनके हिरासत आदेशों के खिलाफ संभालते समय सरकार और जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट किसी बंदी के अभ्यावेदन को केवल रोक नहीं सकता। उसे सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार के लिए सरकार को भेजना होगा।

    अदालत ने कहा,

    “यदि कोई बंदी अपनी निवारक हिरासत के खिलाफ हिरासत आदेश बनाने वाले प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने आता है, तो न केवल निरोध आदेश बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त अभ्यावेदन को सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबंधित प्राधिकारी द्वारा सरकार को भेजा जाता है।

    अदालत ने आगे इस बात पर जोर दिया कि सलाहकार बोर्ड को मामला प्रस्तुत करने से पहले यदि कोई प्रतिनिधित्व मौजूद है तो जिला मजिस्ट्रेट से पूछताछ करने की "जिम्मेदारी" भी सरकार पर है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड के पास सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी है।

    यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सरकार की इस जिम्मेदारी को पूरा करने में विफलता के कारण हिरासत आदेश की वैधता पर "घातक" परिणाम होंगे, जस्टिस भारती ने मिसेज हबीब के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने में जिला मजिस्ट्रेट की निष्क्रियता को रेखांकित किया। इसके बारे में पूछताछ करने में सरकार की विफलता ने पूरी हिरासत प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बना दिया।

    नतीजतन, अदालत ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

    केस टाइटल: जीनत हबीब बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश

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