आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2018 में विजाग हवाई अड्डे पर सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी को कथित तौर पर 'छुरा मारने' वाले आरोपी को जमानत दी

Shahadat

13 Feb 2024 4:54 AM GMT

  • आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2018 में विजाग हवाई अड्डे पर सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी को कथित तौर पर छुरा मारने वाले आरोपी को जमानत दी

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2018 में विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के वीआईपी लाउंज में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को कथित तौर पर चाकू मारने के आरोपी जे. श्रीनिवास राव को जमानत दी।

    न्यायालय ने माना कि केवल हथियार का उपयोग करना और हिंसा का कार्य करना नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के खिलाफ गैरकानूनी दमन अधिनियम की धारा 3ए के तहत अनजाने में अपराध नहीं होगा, जब तक कि ऐसा कार्य गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बनने का संभावित न हो।

    कोर्ट ने आयोजित किया:

    "उपर्युक्त उपलब्ध तथ्यों से जमानत आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से हम संतुष्ट हैं कि आरोपी द्वारा कथित तौर पर की गई हिंसा से न तो गंभीर चोट या मौत हुई और न ही गंभीर चोट या मौत होने की संभावना है। जैसा कि याचिकाकर्ता ने सही तर्क दिया, केवल उपकरण, पदार्थ या हथियार का उपयोग करना और हिंसा का कार्य करना ही सब कुछ नहीं है। एक्ट की धारा 3ए के तहत अपराध को समाप्त कर देता है, जब तक कि ऐसी हिंसा से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट या मृत्यु होने की संभावना न हो, जो कि मामले में नहीं है।"

    जस्टिस यू.दुर्गा प्रसाद और जस्टिस किरणमयी मंडावा की खंडपीठ ने यह आदेश सितंबर, 2023 में निचली अदालत द्वारा पारित जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली आरोपी की अपील पर पारित किया।

    आदेश पारित करते समय बेंच ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ एफआईआर को पढ़ने से गंभीर चोट या मौत की घटना या संभावना का खुलासा नहीं होगा, जो कि 1982 अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अपराध के लिए शर्त है।

    अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 और 1982 अधिनियम की धारा 3ए(1) इस आरोप पर जोड़ी गई कि आरोपी का इरादा पीड़ित की गर्दन पर वार करने का था, लेकिन चूक गया और इसके बजाय बाएं कंधे पर वार किया।

    यह देखा गया कि एफआईआर में केवल यह कहा गया कि आरोपी ने पीड़ित के साथ सेल्फी लेने के लिए कहा और पीड़ित के बाएं ऊपरी हाथ पर कंधे के नीचे छोटे चाकू से हमला किया और इस तरह उसके हाथ पर खून बह रहा था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह ध्यान देने योग्य है कि एफआईआर में इस बात का कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि आरोपी ने पीड़ित की गर्दन पर उसे मारने के लिए चाकू मारा। हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि FIR संबंधित अपराध के सभी तथ्यों का विश्वकोश नहीं है। साथ ही जान से मारने के इरादे से किया गया हमला कोई ऐसा नगण्य तथ्य नहीं है, जिसे एफआईआर में दर्ज न किया जाए।'

    तर्क और निष्कर्ष:

    आरोपी के सीनियर वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर आईपीसी की धारा 307 और 1982 अधिनियम की 3 ए के तहत संज्ञेय अपराधों का खुलासा नहीं करती। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी लगभग 5 वर्षों से जेल में बंद है। चूंकि जांच समाप्त हो चुकी है, इसलिए सबूतों में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

    अदालत के ध्यान में यह भी लाया गया कि अपील दायर करने की तारीख तक अभियोजन पक्ष द्वारा केवल पहले गवाह की जांच की गई और बाद में मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।

    प्रतिवादी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि गंभीर चोट या मृत्यु की 'संभावना' पर भी धारा 3ए के तहत विचार किया जाना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया कि एनआईए ने त्वरित तरीके से जांच की और समय पर आरोप पत्र दायर किया और देरी सीओवीआईडी ​​महामारी के कारण हुई।

    अदालत ने अपीलकर्ता की दलीलों को स्वीकार किया और माना कि संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।

    तदनुसार, न्यायालय द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों के साथ जमानत की अनुमति दी गई।

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