HMA के तहत वयस्क बच्चे को आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने तक भरण-पोषण का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

2 Aug 2024 5:32 AM GMT

  • HMA के तहत वयस्क बच्चे को आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने तक भरण-पोषण का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act (MHA)) की धारा 26 के तहत बच्चा तब तक भरण-पोषण का हकदार है, जब तक वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता।

    जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा,

    "हमारे विचार से बच्चा, जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वह वयस्क होने के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत भरण-पोषण का हकदार होगा, जब तक वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता।"

    न्यायालय ने कहा कि MHA की धारा 26 का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के लिए भरण-पोषण प्रदान करना है। साथ ही यह भी कहा कि यह सर्वविदित है कि आम तौर पर बच्चे की शिक्षा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर समाप्त नहीं होती है।

    न्यायालय ने कहा,

    “वास्तव में यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में, लाभकारी रोजगार तभी संभव हो सकता है, जब बच्चा 18 वर्ष की आयु से आगे की शिक्षा प्राप्त कर ले। इसी संदर्भ में MHA की धारा 26 में प्रावधान है कि न्यायालय 'नाबालिग बच्चों की शिक्षा के संबंध में उनकी इच्छा के अनुसार, जहाँ भी संभव हो, आदेश पारित कर सकता है। इसलिए MHA की धारा 26 में शिक्षा का दायरा केवल बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सीमित नहीं किया जा सकता है।”

    न्यायालय पति और पत्नी द्वारा दायर क्रॉस अपील पर निर्णय ले रहा था, जिसमें फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पति को भरण-पोषण बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल करने की तिथि से लेकर तलाक की याचिका वापस लेने की तिथि तक पत्नी और उनके बेटे को 1,15,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    फैमिली कोर्ट ने पति को जुलाई 2016 तक बेटे को 26 वर्ष की आयु होने या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक, जो भी पहले हो, 35,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिया था।

    पति ने तर्क दिया कि एक बार जब उसने मुख्य तलाक याचिका वापस ले ली, तो फैमिली कोर्ट “कार्यकारी अधिकारी” बन गया और पत्नी द्वारा बढ़ाए गए भरण-पोषण के लिए दायर आवेदनों में कोई राहत नहीं दे सकता।

    इस तर्क को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि तलाक याचिका वापस लेने के बाद फैमिली कोर्ट कार्यकारी अधिकारी नहीं बन जाता। वह उक्त वापसी के बाद भी एचएमए की धारा 24 और 26 के तहत दायर आवेदनों पर निर्णय ले सकता है।

    इसके अलावा, पीठ ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि पति ने पत्नी को भरण-पोषण की उचित राशि का भुगतान करने से बचने के लिए अपनी वास्तविक आय के साथ-साथ अपनी चल और अचल संपत्तियों को भी छिपाया था।

    अदालत ने कहा,

    "समग्र दृष्टिकोण से देखें तो हमारे विचार से पत्नी द्वारा अपने वेतन वृद्धि आवेदन में दावा की गई राशि, जो कुल 1,45,000/- रुपये प्रति माह है, पति की वित्तीय स्थिति और पत्नी के बेरोजगार होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित और उचित प्रतीत होती है।"

    केस टाइटल: ए बनाम बी

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