ED की शिकायत में धारा 223 BNSS अभियुक्तों पर पिछली तारीख से लागू होने की वैधता की जांच करेगी दिल्ली हाईकोर्ट
Praveen Mishra
25 Nov 2024 6:44 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट उस मामले में BNSS 2023 की धारा 223 के पूर्वव्यापी आवेदन के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कानून के अधिनियमन से पहले प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की थी, लेकिन अभियोजन शिकायत दायर की गई थी और कानून लागू होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था।
संदर्भ के लिए, BNSS की धारा 223 एक मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतकर्ताओं की परीक्षा से संबंधित है और प्रावधान कहता है कि एक मजिस्ट्रेट आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि BNSS इस साल 1 जुलाई को लागू हुआ था।
याचिका में दावा किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए एक मामले में 29 अगस्त को अभियोजन शिकायत दर्ज किए जाने के बाद – जिसने 2021 में ईसीआईआर दर्ज की थी (2020 में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर), ट्रायल कोर्ट ने शिकायत पर अपराध का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं को तलब किया, उन्हें धारा 223 के संदर्भ में संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई का अवसर दिए बिना।
जस्टिस चंद्रधारी सिंह के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका सूचीबद्ध की गई और पक्षकारों की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के परंतुक और धारा 531 (निरसन और बचत) BNSS के आवेदन के संबंध में कानूनी मुद्दा एक अन्य मामले में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। यह प्रार्थना की गई थी कि न्याय के हित में मामलों की सुनवाई एक पीठ द्वारा की जाए।
हाईकोर्ट ने तब अपने आदेश में कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि इस याचिका में शामिल कानून के प्रश्न और साथ ही पूर्वोक्त मामलों में शामिल हैं, जिनकी सुनवाई इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा की जा रही है, अर्थात, सभी मामले BNSS की धारा 223 और 531 के संबंध में समान कानूनी मुद्दों से जुड़े हैं, यह उचित होगा कि न्याय के हित में और कार्यवाहियों की बहुलता से बचने के लिए सभी मामलों की सुनवाई एक न्यायपीठ द्वारा की जाए। 5. तदनुसार, न्याय के हित में, रजिस्ट्री को सीआरएल के साथ तत्काल याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। माननीय प्रभारी न्यायाधीश (आपराधिक पक्ष) के आदेशों के अधीन 18 दिसंबर, 2024 को इस न्यायालय के समक्ष CRL. M.C. 7860/2024 और CRL.REV. P 1243/2024 के मामले दर्ज किए गए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा "इस बीच, तत्काल याचिकाकर्ता के संबंध में विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही 18 दिसंबर, 2024 के बाद निर्धारित की जाए। इसके अलावा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के संबंध में, कार्यवाही जारी रह सकती है,"
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि चूंकि BNSS लागू होने के बाद अभियोजन शिकायत दायर की गई थी, इसलिए संज्ञान BNSS द्वारा शासित होना चाहिए न कि सीआरपीसी द्वारा।
याचिका दीपू और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024 LiveLaw (AB) 517) पर निर्भर करती है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद लंबित जांच का संज्ञान BNSS के अनुसार लिया जाएगा, और पूछताछ, परीक्षण या अपील सहित बाद की सभी कार्यवाही BNSS की प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी।
याचिका में तर्क दिया गया है कि पीएमएलए संज्ञान के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है, इसलिए इसे CrPC/BNSS के प्रावधानों, जो भी लागू हो, द्वारा शासित किया जाएगा। यह कहा गया है कि पीएमएलए के तहत दायर शिकायत पर धारा 223 BNSS लागू होगी।
याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि जब कानून में कोई संशोधन या अधिनियमन आरोपी व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होता है, तो इस तरह के लाभ को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने और विस्तारित करने की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार याचिका ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें याचिकाकर्ता को धारा 223 BNSS के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिए बिना अभियोजन पक्ष की शिकायत का संज्ञान लिया गया था।
मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।