एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर रोक को लागू नहीं किया जा सकता जहां आरोपी के खिलाफ सबूत अविश्वसनीय हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

Praveen Mishra

21 Feb 2024 3:24 PM IST

  • एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर रोक को लागू नहीं किया जा सकता जहां आरोपी के खिलाफ सबूत अविश्वसनीय हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट की धारा 37 के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध को उस मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां आरोपी के खिलाफ सबूत "अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं" और "दोषसिद्धि के उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं लगते हैं।

    जस्टिस अमित महाजन ने एनडीपीएस मामले में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा, "अदालतों से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए हर आरोप को एक सत्य के रूप में स्वीकार करने की उम्मीद नहीं है।

    धारा 37 में कहा गया है कि किसी अभियुक्त को तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि अभियुक्त दोहरी शर्तों को पूरा करने में सक्षम न हो अर्थात यह मानने के लिए उचित आधार कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और आरोपी अपराध नहीं करेगा या जमानत मिलने पर अपराध करने की संभावना नहीं है।

    आरोपी विनोद नागर को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। यह तब हुआ जब एक सह-आरोपी ने अपने बयान में अपना नाम प्रकट किया।

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि नागर ड्रग्स की अवैध तस्करी में शामिल थे, जिसकी पुष्टि सह-आरोपियों के सीएएफ और सीडीआर और उनके बीच व्हाट्सएप चैट द्वारा की गई थी।

    नागर का मामला था कि सह-अभियुक्त का एक खुलासा बयान बरामदगी द्वारा पुष्टि किए बिना पर्याप्त नहीं है, और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ कोई आरोप स्थापित करने में सक्षम नहीं था।

    उन्होंने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 उनके लिए लागू नहीं हुई थी और उनकी जमानत याचिका पर उसमें उल्लिखित कठोरता को लागू किए बिना विचार किया जाना चाहिए।

    दूसरी ओर, एनसीबी ने तर्क दिया कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ में कोकीन की वाणिज्यिक मात्रा शामिल थी और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिबंध मामले में पूरी तरह से लागू होगा।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं था कि नागर प्रथम दृष्टया कथित अपराध के दोषी नहीं थे।

    जस्टिस बंसल ने जमानत देते हुए कहा कि नागर से कोई बरामदगी नहीं की गई और केवल इसलिए कि वह सह-आरोपी के साथ नियमित संपर्क में थे, प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

    कोर्ट ने कहा "इसलिए, आवेदक को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान मामले में सह-आरोपी के खुलासे बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया, जो कि ऊपर चर्चा की गई है, बिना किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के स्वीकार्य नहीं है, और कथित व्हाट्सएप चैट के आधार पर, जो स्वीकार्य रूप से, सह-आरोपी से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी से लगभग दस महीने पहले आदान-प्रदान किया गया था"

    इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि प्रतिबंधित की बरामदगी जून 2021 में की गई थी, जबकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत आवेदन सितंबर 2021 में देर से दायर किया गया था।

    कोर्ट ने कहा, 'इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आवेदन देर से क्यों दायर किया गया, हालांकि, इस स्तर पर, यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 ए का उल्लंघन प्रतीत होता है, जिससे नमूना एकत्र करने की प्रक्रिया दूषित हो जाती है"



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