S.52A NDPS Act के तहत सैंपल न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए, राजपत्रित अधिकारी की नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Shahadat

3 July 2024 11:41 AM IST

  • S.52A NDPS Act के तहत सैंपल न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए, राजपत्रित अधिकारी की नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ से सैंपल लेने के लिए NDPS Act की धारा 52ए का आदेश तभी पूरा होता है, जब ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाता है, राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में नहीं।

    एक्ट के तहत उल्लिखित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने कहा,

    "इस बात का कोई सबूत भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कि सैंपल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए और लिए गए नमूनों की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की गई। केवल यह तथ्य कि सैंपल राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिए गए, NDPS Act की धारा 52ए की उपधारा (2) के आदेश का पर्याप्त अनुपालन नहीं है।"

    इस प्रकार इसने रायपुर में ट्रक से बरामद 1,840 किलोग्राम गांजा (भांग) के सिलसिले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए चार व्यक्तियों को बरी कर दिया।

    अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार, नमूने न्यायिक मजिस्ट्रेट के बजाय उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की उपस्थिति में एकत्र किए गए। इसने NDPS Rules 2022 का हवाला दिया, जो एक्ट के तहत "मजिस्ट्रेट" को "न्यायिक मजिस्ट्रेट" के रूप में परिभाषित करता है।

    इसलिए अदालत ने कहा,

    "यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जब्त किए गए पदार्थ की सूची या इस तरह से लिए गए नमूनों की सूची को प्रमाणित किया।"

    अदालत ने आगे कहा कि सैंपल लेने की प्रक्रिया स्थायी आदेश 1/88 और 1/89 का अनुपालन नहीं करती, जो कानून के बाध्यकारी बल को धारण करते हैं।

    न्यायालय ने कहा,

    "जब्ती के समय सभी पैकेटों से नमूने लेने का खुफिया अधिकारी का कार्य मोहनलाल (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। इससे अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है कि बरामद किया गया पदार्थ प्रतिबंधित पदार्थ था। इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से मुक्त नहीं है। इसे उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया।”

    इसने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभासों को भी नोट किया, जिसमें स्वतंत्र गवाह भी शामिल हैं, जो मुकर गए। इस प्रकार न्यायालय ने सभी अपीलों को अनुमति दे दी तथा ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा रद्द की।

    न्यायालय ने विदा लेते समय डीआरआई [राजस्व खुफिया निदेशालय] द्वारा कानून के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफलता पर दुख जताया। इस प्रकार विशेष जांच एजेंसी को उचित सलाह जारी करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: चंद्रशेखर शिवहरे और अन्य बनाम खुफिया अधिकारी

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