'जांच पूरी होने के बावजूद 1.45 लाख मामले क्लोजर रिपोर्ट के बिना लंबित': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने DGP से मांगा जवाब
Shahadat
31 July 2026 10:07 AM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को उन मामलों पर अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनकी जांच तो पूरी हो चुकी है, लेकिन सक्षम अदालतों में अभी तक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। कोर्ट ने गौर किया कि बैकलॉग में कमी के बावजूद, ऐसे 1.45 लाख से ज़्यादा मामले अभी भी लंबित हैं।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच योगेंद्र बाबू शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को निर्देश देने की मांग की थी कि वे एक मामले में सौंपी गई क्लोजर रिपोर्ट पर उचित आदेश पारित करें और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 173(2) के तहत क्लोजर रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता की आपत्ति पर फैसला करें।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पहले छत्तीसगढ़ के DGP को निर्देश दिया कि वह राज्य भर में उन मामलों की स्थिति का रिकॉर्ड पेश करें, जिनकी जांच पूरी हो चुकी है लेकिन सक्षम अदालतों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। उस निर्देश के पालन में, DGP ने अपडेटेड आंकड़ों के साथ एक हलफनामा दाखिल किया।
हलफनामे से पता चला कि 16 जुलाई 2026 तक, ऐसे 1,45,097 मामले हैं, जिनकी जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन सक्षम अदालतों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जानी बाकी है। इसमें यह भी बताया गया कि 20 मई 2026 को यह आंकड़ा 1,47,714 है, जिससे पता चलता है कि इस बीच 2,617 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गईं।
हलफनामे में कोर्ट को यह भी बताया गया कि रायपुर के पुलिस कमिश्नर, रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) और संबंधित पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश जारी किए गए कि वे जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट समय पर दाखिल करना सुनिश्चित करें और इसके पालन की लगातार निगरानी करें।
अपडेटेड आंकड़ों पर गौर करते हुए बेंच ने छत्तीसगढ़ के DGP को निर्देश दिया कि वे सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक नया हलफनामा दाखिल करें, जिसमें उन मामलों की अपडेटेड स्थिति बताई जाए, जहां जांच पूरी होने के बावजूद सक्षम अदालतों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।
मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होगी।
Case Title: Yogendra Babu Sharma v. State of Chhattisgarh & Ors. [WPCR No. 193 of 2026]


