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पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)
पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)

पुलिस अधिकारी को किसी को गिरफ्तार करते सपुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्टमय लिखित में उसके कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, बाध्यकारी है।ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जांच एंजेंसियां और उनके अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। साथ ही अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:

पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट
पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

'पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी को किसी की गिरफ्तारी करते समय लिखित में उसके कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, बाध्यकारी है।'ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जांच एंजेंसियां और उनके अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए की प्रक्रिया का भी पालन करना होगा, जिसमें संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है। साथ ही अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी...