[एनडीपीएस एक्ट की धारा 59] विशेष अदालत 180 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहने पर जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट
Shahadat
19 May 2023 9:10 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस एक्ट की धारा 59 के तहत जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश देने वाले आदेश को बरकरार रखा, जिसमें प्रथम दृष्टया निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफलता रहने का आरोप लगाया गया है।
एक्ट की धारा 59 के तहत जो अधिकारी अधिनियम के तहत निर्धारित अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहता है या जो किसी अभियुक्त के साथ सांठगांठ करता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास और/या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
जस्टिस जीए सनप ने कहा,
"यह कहने की आवश्यकता है कि किसी भी अदालत द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में जब भी यह पाया जाता है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 59 के अर्थ के भीतर कार्रवाई योग्य गलत है। अधिनियम प्रतिबद्ध किया गया है तो उस स्थिति में उचित कार्रवाई शुरू करके उससे संपर्क किया जाना चाहिए और दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए।"
पीठ ने अधिकारी के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि वह अपने वरिष्ठों द्वारा सौंपी गई अन्य जांचों में व्यस्त थे। इसलिए समय पर चार्जशीट दाखिल करने में सक्षम नहीं थे।
पुलिस सब-इंस्पेक्टर आशीष देवीदास मोरखड़े द्वारा आपराधिक पुनर्विचार आवेदन के साथ अदालत को जब्त कर लिया गया, जिसमें विशेष एनडीपीएस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक, नागपुर (ग्रामीण) को उसके खिलाफ अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसने एनडीपीएस एक्ट की धारा 59 के तहत अपराध किया है।
विशेष न्यायाधीश ने जांच पूरी होने के बावजूद चार्जशीट दायर करने या 180 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर विस्तार की मांग करने में मोरखड़े की विफलता का उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी के पक्ष में डिफ़ॉल्ट जमानत का आदेश दिया गया। डिफ़ॉल्ट जमानत देते हुए अदालत ने मोरखड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।
हालांकि, आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायाधीश ने एक्ट की धारा 59 के तहत मोरखड़े के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।
मोरखड़े के वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधीश ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। न्यायाधीश को केवल प्रासंगिक अवलोकन करना चाहिए और बाकी एसपी पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने देरी के लिए अपने मुवक्किल स्पष्टीकरण के समर्थन में आगे तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मोरखड़े अन्य जांच में व्यस्त हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अगस्त, 2021 को मोरखड़े को मामले की जांच सौंपी गई। सितंबर में उन्हें केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट मिली, जिसके बावजूद उन्होंने अक्टूबर में फिर से मांग पत्र भेजा।
उन्होंने कहा,
"रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि आवेदक का दृष्टिकोण लापरवाह, आकस्मिक और कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।"
29 दिसंबर, 2021 तक सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद मोरखड़े ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कदम नहीं उठाया और अगले महीने छुट्टी पर चले गए। बाद में उस महीने अदालत ने अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी।
जस्टिस सनप ने कहा कि एक्ट की धारा 59 के तहत अभियोजन प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। इसने इस आरोप को खारिज करने के लिए कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं किया गया, मुकदमे में अपने बयान के दौरान मोरखड़े से सवाल किए।
उन्होंने कहा,
"यह कहने की आवश्यकता है कि पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस अधिकारी को एक से अधिक अपराधों की जांच सौंपी जानी चाहिए। यह उस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने का आधार और औचित्य नहीं हो सकता है, जहां जांच हर तरह से पूरी हो चुकी है।
जस्टिस सनप ने कहा कि एनडीपीएस विशेष कानून है।
अदालत ने कहा,
"एक्ट की धारा 59 के रूप में प्रावधानों के पीछे विशिष्ट उद्देश्य है। कानून निर्माताओं ने अपनी समझदारी से उम्मीद की है कि एनडीपीएस एक्ट को अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क और गंभीर होना चाहिए।”
केस टाइटल: आशीष देवीदास मोरखड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य [आपराधिक पुनर्विचार आवेदन नंबर 106/2022]
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें