धारा 36ए एनडीपीएस अधिनियम | विस्तार आवेदन पर सुनवाई के दौरान आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य, केवल नोटिस पर्याप्त नहीं: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

6 July 2023 2:05 PM IST

  • धारा 36ए एनडीपीएस अधिनियम | विस्तार आवेदन पर सुनवाई के दौरान आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य, केवल नोटिस पर्याप्त नहीं: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए(4) के तहत रिमांड विस्तार के निए दायर आवेदन पर विचार करते समय आरोपी को शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से पेश किया जाना चाहिए और इसकी उपेक्षा साधारण प्रक्रियात्मक उल्लंघन से ज्यादा है।

    जस्टिस राजा विजयराघवन वी ने बताया कि ऐसा करने में विफलता कानूनी तौर पर अभियुक्तों से डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने के उनके अधिकार को छीनने के बराबर होगी।

    उन्होंने कहा,

    "...जब धारा 36ए(4) के तहत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर हिरासत की अवधि के लिए आवेदन को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है, तो यह कानूनी रूप से अभियुक्तों से डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने के उनके अपरिहार्य अधिकार को छीन लेता है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि समय का विस्तार आरोपी के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को कम कर देता है, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित मौलिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है।"

    अदालत में अभियुक्त की शारीरिक या वर्चुअल उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल होना और समय विस्तार के लिए लोक अभियोजक द्वारा दायर आवेदन के बारे में उसे सूचित नहीं करना एक साधारण प्रक्रियात्मक उल्लंघन से अधिक है। कोर्ट ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण अवैधता है जो अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

    याचिकाकर्ता पर एक्साइज रेंज कार्यालय द्वारा 66.85 किलोग्राम गांजा परिवहन करने का आरोप लगाया गया था और उसे नवंबर 2022 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 9.5.2023 को याचिकाकर्ता ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया, लेकिन इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

    12.5.2023 को, लोक अभियोजक ने एक आवेदन दायर कर याचिकाकर्ता की हिरासत को प्रारंभिक रिमांड की तारीख से 180वें दिन से तीन महीने के लिए बढ़ाने की मांग की, जो 23.05.2023 को पड़ी थी। इस बीच, याचिकाकर्ता ने 23.05.2023 को वैधानिक जमानत के लिए मौखिक आवेदन दायर किया और उसी दिन वैधानिक जमानत की मांग की। हालांकि, इनमें से किसी भी आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

    24.5.2023 को सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 36ए(4) के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और आरोपी को 90 दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। इसके बाद 26.05.2023 को नियमित जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई और 2.06.2023 को वैधानिक जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी गई।

    इन फैसलों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वी विनय, एमएस अनीर और निसाम नज्जर ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय के लिए आरोपी को धारा 36ए(4) के तहत विस्तार आवेदन दाखिल करने के बारे में सूचित करना और आवेदन पर विचार करते समय आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यह बताया गया कि आवेदन की सूचना देने के अलावा, अदालत ने वर्चुअल या भौतिक रूप से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की।

    कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 167 और जिगर उर्फ जिमी प्रवीणचंद्र अदातिया बनाम गुजरात राज्य का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करते समय आरोपी को पेश किया जाना चाहिए। इस मामले में, हालांकि आरोपी को विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की गई थी।

    इस समय, लोक अभियोजक एमपी प्रशांत ने कहा कि जब आरोपी को हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल करने के बारे में सूचित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है तो उसकी उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

    अदालत ने इस तर्क से असहमति जताई और कहा कि अगर अदालत को आरोपी की हिरासत बढ़ानी है, तो वह शारीरिक या आभासी रूप से आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।

    यह भी माना गया कि इसे सुनिश्चित करने में असफल होना और विस्तार के लिए दायर आवेदन के बारे में उन्हें सूचित नहीं करना 'एक साधारण प्रक्रियात्मक उल्लंघन से ज्यादा है।' न्यायाधीश ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण अवैधता है जो अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करती है और सीआरपीसी की धारा 167(2)(बी) के जनादेश का उल्लंघन करती है।

    याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि सत्र न्यायाधीश समय विस्तार के आवेदन के साथ डिफ़ॉल्ट जमानत के आवेदन पर विचार करने और एक साथ आदेश पारित करने के लिए बाध्य थे।

    हालांकि, इस मामले में, डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन 23.5.2023 को दायर किया गया था और केवल 2.6.2023 को खारिज कर दिया गया था, जबकि विस्तार के लिए आवेदन 24.5.2023 को अनुमति दी गई थी।

    ज‌स्टिस विजयराघवन ने कहा कि धारा 167 किसी आरोपी की हिरासत की अवधि को निर्दिष्ट अवधि से अधिक बढ़ाने पर चुप है। बहरहाल, यह स्वीकार करते हुए कि कुछ स्थितियों में, जांच एजेंसियों को जांच करने और अपने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, एनडीपीएस अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत प्रावधान किए गए हैं।

    न्यायालय ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए सीआरपीसी के एक संशोधित अनुप्रयोग को निर्धारित करती है, जिसमें कुछ अपराधों की जांच को सीआरपीसी की धारा 167 के तहत प्रदान किए गए 90 दिनों के बजाय 180 दिनों के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से अधिक गंभीर श्रेणी के अपराधों के लिए।

    हालांकि, एम रवींद्रन बनाम राजस्व खुफिया निदेशालय के अनुसार, चूंकि विस्तार के लिए आवेदन वैधानिक जमानत के आवेदन से पहले दायर किया गया था, इसलिए सत्र न्यायाधीश दोनों आवेदनों पर एक साथ विचार करने के लिए बाध्य थे।

    इसके अलावा, चूंकि विस्तार आवेदन को केवल 182वें दिन ही अनुमति दी गई थी, जबकि वैधानिक जमानत याचिका दायर की गई थी और जजबीर सिंह और अन्य के कानून के अनुसार 181वें दिन लंबित थी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सत्र न्यायाधीश के पास वैधानिक जमानत देने के लिए आवेदन की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस आधार पर भी, याचिकाकर्ता सफल होने का हकदार था।

    इस प्रकार, याचिका की अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता को डिफ़ॉल्ट जमानत प्रदान की गई।

    केस टाइटल: जस्टिन टीजे बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (केर) 309

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