धारा 256 सीआरपीसी | आरोपी को बरी करने की शक्ति को कार्यकारी, सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 133 के तहत लागू नहीं कर सकतेः केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

27 Oct 2023 7:24 PM IST

  • धारा 256 सीआरपीसी | आरोपी को बरी करने की शक्ति को कार्यकारी, सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 133 के तहत लागू नहीं कर सकतेः केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपद्रव की रोकथाम के लिए सशर्त आदेश जारी करके सीआरपीसी की धारा 133 से 138 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 256 सीआरपीसी के तहत किसी आरोपी को बरी नहीं कर सकते हैं।

    जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 133 की कार्यवाही जिला, सब-डिव‌िजनल या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी के आधार पर उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी करने का अधिकार देती है, लेकिन शिकायत के आधार पर नहीं।

    कोर्ट ने कहा,

    “ऐसी परिस्थितियों में, मेरी सुविचारित राय है कि संहिता की धारा 133 से 138 के तहत शक्तियों को लागू करते समय, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 256 को लागू नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि संहिता की धारा 256 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मामले को बंद करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अनुलग्नक-ए 7 आदेश टिकाऊ नहीं है।"

    याचिकाकर्ता उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी करने के लिए सीआरपीसी की धारा 133 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, कोझिकोड के समक्ष पूरक याचिकाकर्ता थे।

    याचिकाकर्ता कानूनी उत्तराधिकारी थे और याचिकाकर्ताओं के घर के लिए खतरा पैदा करने वाले दो खतरनाक खड़े पेड़ों को हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। एक पेड़ और दूसरे पेड़ की शाखाओं को हटाने के निर्देश के साथ अनुलग्नक A2 अंतिम आदेश पारित किया गया था।

    A2 आदेश को सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसे A3 आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। A3 आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। यह वह समय था जब मूल याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई थी और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था।

    हाईकोर्ट ने A4 आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार समन मामले की तरह मामले के साक्ष्य लेकर धारा 138 सीआरपीसी का अनुपालन करने के बाद नए आदेश पारित करेंगे।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे सभी पोस्टिंग पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए थे। इस बीच, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ने अनुबंध A8 आदेश जारी किया और सीआरपीसी की धारा 256 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके आरोपी को बरी कर दिया। अनुलग्नक A8 आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कार्यकारी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के पास सीआरपीसी की धारा 256(1) का उपयोग करने का अधिकार था।

    धारा 256 निर्दिष्ट करती है कि यह तब लागू होता है जब किसी शिकायत के आधार पर समन जारी किया गया हो, और शिकायतकर्ता निर्दिष्ट दिन पर उपस्थित नहीं होता है, जिससे मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी कर सकता है।

    हालांकि, अदालत ने पाया कि प्रति-याचिकाकर्ता आरोपी व्यक्ति नहीं थे, और धारा 133 के तहत शुरू किया गया मामला सीआरपीसी की धारा 2 (डी) में परिभाषित शिकायत से उत्पन्न नहीं हुआ था।

    धारा 133 में प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट या सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी के आधार पर उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी करेगा, न कि किसी शिकायत के आधार पर। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 133 मामले में उत्तरदाताओं को आरोपी नहीं माना जा सकता है।

    इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने अनुबंध A7 आदेश को रद्द कर दिया, मामले को बहाल कर दिया और याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 593

    केस टाइटल: शम्सुद्दीन बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: CRLMC NO 3410 OF 2023

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